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मोदी सरनेम मामला: पटना कोर्ट में राहुल गांधी की जमानत रद्द करने की हुई मांग

मोदी सरनेम मामले में पटना कोर्ट में आरोपों का सामना कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमानत रद्द करने की मांग आज कोर्ट में की गई. दरअसल, आज राहुल गांधी को उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराना था लेकिन वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए.

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Shailendra Shukla
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राहुल गांधी( Photo Credit : फाइल फोटो)

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मोदी सरनेम मामले में पटना कोर्ट में आरोपों का सामना कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमानत रद्द करने की मांग आज कोर्ट में की गई. दरअसल, आज राहुल गांधी को उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराना था लेकिन वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. ये केस बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में दर्ज करा रखा है. सुशील मोदी ने मामले की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की. सुशील मोदी ने ट्वीट किया, 'माननीय श्री आदि देव, विशेष न्यायाधीश, एम.पी.एम.एल.ए. न्यायालय, पटना के समक्ष दायर परिवाद पत्र में न्यायालय के दिनांक 18.03.2023 के आदेश से कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गाँधी को आज दिनांक 12.04.2023 को न्यायालय के समक्ष संदेह उपस्थित होने का आदेश दिया गया था ताकि श्री राहुल गाँधी का धारा 313 द०प्र०सं० के अंतर्गत बयान दर्ज किया जा सके. परन्तु श्री गाँधी के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए आज उपस्थित नहीं हुए जबकि वे दिनांक 11.04.2023 को केरल के वाईनाड में एक राजनीतिक रोड शो कर रहे थे और यहाँ न्यायालय में आज उनके अधिवक्ता के द्वारा समयावेदन दिया गया है.'

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सुशील मोदी, राज्यसभा सांसद, बीजेपी

सुशील मोदी के वकील ने किया विरोध

सुशील मोदी द्वारा ट्विटर पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी की गैर मौजूदगी का उनके अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया. सुशील मोदी के अधिवक्ता एस.डी. संजय के द्वारा पूर जोर विरोध किया गया तथा श्री राहुल गाँधी द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना करके इस मुकदमे को लम्बा खींचने के कारण उनकी जमानत को रद्द करते हुए उनके विरुद्ध गैरजमानतीय अधिपत्र जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है. अधिवक्ता ने न्यायालय को यह बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय देश के एम.पी.एम.एल.ए. के खिलाफ मुकदमों को जल्द से जल्द निपटाने का आदेश अश्विनी उपाध्याय वनाम् भारत सरकार की एक लोकहित याचिका में दिया है,अतः इस मामले कोअभियुक्त की उपस्थिति के लिए अधिक लंबित रखना न्यायोचित नहीं होगा. अतः उनकी जमानत को रद्द करके उन्हें न्यायालय में सदेह उपस्थित कराने को सुनिश्चित करने के लिए उनके विरूद्ध गिरफ्तारी का वारंट निर्गत करने का आदेश जारी किया जाए. इस आशय का आवेदन उनके अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय में दिया गया.

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2019 में दिया था राहुल ने विवादित बयान

वर्ष 2019 में श्री राहुल गाँधी द्वारा कर्नाटक के कोलार की सभा में यह बयान दिया गया था कि देश में सारे मोदी चीर हैं जिसपर गुजरात के अलावा पटना में भी उनके उपर मानहानी का आपराधिक मुकदमा तत्कालीन मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना के न्यायालय में दर्ज किया गया था. इस मुकदमे में अब परिवादी का बयान पूरा हो चुका है और अभियुक्त यानि राहुल गांधी के बयान होने हैं.

HIGHLIGHTS

  • मोदी सरनेम मामले में कोर्ट में नहीं पेश हुए राहुल गांधी
  • बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने दर्ज करा रखा है परिवाद
  • राहुल गांधी के कोर्ट में होने हैं बयान
  • 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक में दिया था विवादित बयान

Source : News State Bihar Jharkhand

rahul gandhi sushil modi Modi surname Patna Court
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