जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जिसके बाद अब उनकी मुश्किलें फिर से बढ़ते हुए नजर आ रही है. ये मामला काफी पुराना है जिसमें उन्हें अब सजा सुनाई गई है. हालांकि सेसन कोर्ट में अपील दायर करने के लिए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है.
पुलिस पर पथराव करने का लगा था आरोप
दरअसल, ये मामला 2003 का ही है. जहां फतुहा में एक बच्चा अचानक से लापता हो गया था. जिसकी बरामदगी के लिए पप्पू यादव उनके परिजनों के पास पहुंचे थे. जिसके बाद जोरदार प्रदर्शन भी किया गया था. जिसमें पुलिस पर पथराव भी किया गया. जिसके बाद उनके उपर ये मामला दर्ज किया गया कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर पुलिस पर पथराव किया था. जिसमें पप्पू यादव समेत 22 लोगों को नामजद किया गया था. इस मामले में अब सुनवाई हुई है. जिसमें उन्हें एक साल की सजा सुनाई गई है.
सेशन कोर्ट में अपील की जाएगी दायर
वहीं, इस मामले में पप्पू यादव के वकील अजय कुमार ने बताया कि ये मामला साल 2003 का है. उन्होंने कहा कि 16 मार्च 2003 को धरना प्रर्दशन किया गया था. इसी प्रदर्शन को लेकर उनपर मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की जाएगी. आपको बता दें कि साल 2003 में उनके खिलाफ गवाह को कोर्ट में पेश किया गया था. गवाहों और सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी करार दिया गया था.
HIGHLIGHTS
- पप्पू यादव को कोर्ट ने एक साल की सुनाई सजा
- कोर्ट 5 हजार का जुर्माना भी लगाया
- पप्पू यादव समेत 22 लोगों को किया गया था नामजद
Source : News State Bihar Jharkhand