बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. जिसकी वजह से अब निकाय चुनाव तय समय पर ही करवाए जाएंगे. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर जल्द सुनवाई की मांग कर याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग को खारिज कर दिया, जिसके बाद चुनाव तय तिथि पर होगी. वहीं इस याचिका पर आगामी 20 जनवरी को सुनवाई होगी. बता दें कि गुरुवार को कुढ़नी उप चुनाव के नतीजे आने के बाद से भाजपा में खुशी का माहौल है तो वहीं जेदयू की हार से महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है. बीजेपी के साथ ही कई आरजेडी खेमे के मंत्री सीएम नीतीश कुमार को इस हार का जिम्मेदार ठहराते हुए दिख रहे हैं. इसी के साथ सीएम से इस्तीफे की मांग भी की जा रही है. फिलहाल नीतीश कुमार का इसपर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
20 जनवरी को होगी सुनवाई
बता दें कि मीडिया चैनल पर बात करते हुए याचिकाकर्ता सुनील राय ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है और अब मामले की सुनवाई 20 जनवरी को ही की जाएगी. अब यह निर्वाचन आयोग और बिहार सरकार को तय करना है कि वो चुनाव कैसे कराएंगे.
बता दें कि नगर निकाय चुनाव 18 व 28 दिसंबर को होना है. इसलिए चुनाव से पहले याचिकाकर्ता ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी.
HIGHLIGHTS
. 18 व 28 दिसंबर को होगा बिहार नगर निकाय चुनाव
. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रास्ता हुआ साफ
. अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर आगामी 20 जनवरी को होगी सुनवाई
Source : News State Bihar Jharkhand