नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार में फिर पेंच फसता नजर आ रहा है. चुनाव का टलना लगभग तय ही माना जा रहा है. 224 नगर निकायों का चुनाव दिसंबर में दो चरणों में कराये जाने के राज्य निर्वाचन आयोग में नयी कानूनी अड़चनें सामने आ गई है. पटना हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होने जा रही है. आनन फानन में राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान किया गया था.
मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. इस बीच पटना हाइकोर्ट में छह दिसंबर को इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई होगी. पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच नगर निकाय चुनाव पर सुनवाई करेगी. गुरूवार को पटना हाइकोर्ट में नगर निकायों में प्रशासकों की तैनाती को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई हुई. अंजू देवी बनाम राज्य सरकार और विजय कुमार विमल बनाम राज्य सरकार के इस मामले में जस्टिस ए अमानुल्लाह और जस्टिस सुनील दत्त मिश्र की खंडपीठ में सुनवाई हुई. इस याचिका में नगर निकायों को प्रशासकों के जरिये चलाये जाने को चुनौती दी गई है. इस दौरान याचिकाकर्ता के वकीलों ने नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने की मांग की है.
यह भी पढ़े : 3 थानाध्यक्षों सहित 32 अफसरों का हुआ तबादला, 6 महीने के बाद बड़ा फेर बदल
आपको बता दें कि, राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि इसी महीने 8 दिसंबर को पहले चरण का चुनाव होगा, जिसकी मतगणना 20 दिसंबर को होगी. दूसरे चरण की वोटिंग 28 दिसंबर को कराई जाएगी और उसकी काउंटिंग 30 दिसंबर को होने वाली थी.
रिपोर्ट - आदित्य झा
Source : News State Bihar Jharkhand