जेडीयू नेता संजय सिंह ने बताया कि दो दिनों से मीडिया में अफवाहें फैली हैं कि मुजफ्फरनगर शेल्टर होम मामले में विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि स्पेशल कोर्ट के पास सीबीआई जांच का आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है. हालांकि, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है. ये महज अफवाहें हैं.
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कल से मीडिया में अफवाहें हैं कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में बच्चों के यौन अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) की विशेष अदालत ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिए हैं. कोर्ट ने मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह और समाज कल्याण सचिव अतुल प्रसाद के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं. कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर बिहार सरकार को फटकार लगाई थी और इस मामले को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था. शीर्ष अदालत ने पॉक्सो कोर्ट को 6 महीने के भीतर मामले को निपटाने का निर्देश दिए थे. मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को पहले ही पंजाब की पटियाला जेल में भेजा जा चुका है.
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जेडीयू नेता संजय सिंह ने बताया कि इस तरह की अफवाहों से लोगों को बचना चाहिए. ऐसा कोई आदेश सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं जारी हुआ है. हालांकि, ये पता होना चाहिए कि विशेष अदालत के पास मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश जानी करने का कोई अधिकार नहीं है. हालांकि, कल दिनभर बिहार के प्रशासनिक अधिकारी और नेताओं में इसे लेकर चर्चा होती रही है. सूत्रों के अनुसार, ऐसी गलत खबरों पर कई नेताओं ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगने का मन बना लिया था.
Source : News Nation Bureau