मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस (Muzaffarpur shelter home rape case) के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर (Brajesh Thakur) का तुरंत मेडिकल टेस्ट कराने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश ब्रजेश ठाकुर के उस आरोप के बाद सामने आया है जब उसने पंजाब के पटियाला जेल के सुपरिटेंडेंट पर पैसा मांगने का आरोप लगाया है. उसने कहा कि सुपरिटेंडेंट पैसों के लिए उसे प्रताड़ित कर रहा है.
बता दें कि पिछले महीने लड़कियों से कथित यौन हिंसा और बलात्कार मामले में मुख्य आरोपी और आश्रय गृह के मालिक बृजेश ठाकुर को पंजाब के पटियाला जेल में ट्रांसफर किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने आदेश के बाद ब्रजेश को वहां शिफ्ट किय गया. सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने अपने आदेश में कहा था कि 'ब्रजेश ठाकुर को केन्द्रीय कारा भागलपुर से ट्रांसफर कर पटियाला जेल में भेजा जाए, जहां उन्हें उच्च स्तरीय सुरक्षा के बीच रखा जाएगा.'
क्या है मामला ?
बता दें कि मुंबई स्थित टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट में इस मामले का खुलासा हुआ था. इंस्टिट्यूट ने सूबे की सरकार को सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट सौंपी थी. रिपोर्ट में बच्चियों के साथ मुजफरपुर बालिका आश्रय गृह (Muzaffarpur shelter home case) में लड़कियों के साथ यौन शोषण की घटना सामने आई थी. बच्चियों की चिकित्सकीय जांच के बाद 34 लड़कियों के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी.
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पुलिस ने मुजफ्फरकाण्ड (Muzaffarpur shelter home case) के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को गिरफ्तार किया था. सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. इस मामले में अब तक दस लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इस मामले में राज्य के सामाजिक कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को इस्तीफा भी देना पड़ा है. आरोप है कि मंत्री रही वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा का ब्रजेश के साथ घनिष्ठ संबंध है.
Source : News Nation Bureau