बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों से निपटने के लिए राज्यपाल के साथ मिलकर सर्वदलीय बैठक की आपको बता दें कि शनिवार को भी इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक की थी. बैठक के बाद नीतीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य में तेजी से फैल रही महामारी को रोकने के लिए नई गाइडलाइंस तैयार की गई हैं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस महामारी से बचने के लिए हर तरह का प्रयास किया जा रहा है.
आपको बता दें कि बिहार में रविवार को ही 8690 नए कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं. सीएम नीतीश ने आगे कहा कि जो कुछ लोगों के लिए करना है वो सब कुछ किया जा रहा है. कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए कंटेन्मेंट जोन बना दिया जाएगा, उन्होंने आगे कहा कि ये कंटेनमेंट जोन ग्रामीण स्तर पर भी ये बनेगा. सीएम नीतीश ने आगे बताया कि इन कंटेनमेंट जोन्स में लोगों के इलाज के लिए तमाम व्यवस्था होगी. RTPCR test रिपोर्ट में हो रही देरी पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि समय इलाज़ शुरू हो सके. सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि, ऑक्सीजन को उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो रही है.
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उन्होंने आगे कहा कि सभी जगह उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है. दवा की भी पूर्ण व्यवस्था की जा रही है. होम आइसोलेशन में रहने वालों की भी जानकारी ली जाएगी. एम्बुलेंस की जितनी आवश्यकता होगी उसका प्रबन्ध किया जाएगा. जो लोग बाहर है वो जल्दी से जल्दी लौट आएं ये हमारा आग्रह है. हमलोग सब व्यवस्था करेंगे. उनके काम की भी व्यवस्था करेंगे. कोविड मरीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएंगे. लोगों के बीच ज्यादा से प्रचार प्रसार किया जाएगा. पंचायती राज विभाग के माध्यम से मास्क उपलब्ध कराएंगे. हमारे जितने चिकित्साकर्मी है उन्हें एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा. इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के लिए ये नई गाइडलाइंस जारी की है.
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- सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे. वहीं, इस अवधि में किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी. हालांकि यह निर्देश बीपीएससी, एसएससी और तकनीकी चयन आयोग परीक्षा पर लागू नहीं होगा.
- पिछले वर्ष की तरह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले एरिया को बनाया जाएगा कंटेन्मेंट जोन.
- सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क और उद्यान 15 मई तक बंद रहेंगे.
- रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. हालांकि यात्रा और शादी समारोह पर यह लागू नहीं होगा.
- रेस्टारेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा. लेकिन होम डिलीवरी का संचालन रात्रि 9 बजे तक ही होगा.
- सरकारी एवं निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे.
- अब शाम 7 के बजाय शाम 6 बजे ही दुकान,मंडी बन्द हो जाएगी. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगा.
- यह शादी और श्राद्ध कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा. वहीं, दफन और दाह संस्कार के लिए 50 के बजाय सिर्फ 25 लोगों की अनुमति होगी.
- श्राद्ध और शादी कार्यक्रम में 200 के बजाय सिर्फ 100 लोग तक अनुमति होगी. वहीं, मोहल्लावार दुकानें खोलने की अनुमति होगी.
- इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तय किया जाएगा. भीड़ भाड़ वाले मंडियों को बड़े इलाकों में स्थान्तरित किया जा सकेगा.
- जिला प्रशासन अपने विवेक से नगर क्षेत्र एवं प्रखण्ड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगा सकता है.
- आवश्यक सेवाओं परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन स्टोर, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि में छूट रहेगी.
- मारीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीज के उपचार की व्यवस्था की जाएगी.
- होम आइसोलेशन के व्यक्ति की डेली मॉनिटरिंग की जाएगी.
- सभी सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड गैस ऑक्सीजन के प्लांट की व्यवस्था की जाएगी.
- बाहर से आने वाले लोगों की स्थिति की मॉनिटरिंग की जाएगी.
- वीकेंड लॉकडाउन पर अगले बैठक में निर्णय लिया जाएगा.
HIGHLIGHTS
- सीएम नीतीश ने कोरोना से बचने के बताए उपाय
- राज्य में कोरोना से बचाव की नई गाइडलाइंस जारी की
- राज्यपाल के साथ मिलकर सर्वदलीय बैठक में लिया फैसला