बिहार में महिलाओं को नीतीश सरकार खास सुविधा देने जा रही है. दरअसल, ये सुविधाएं प्रतिष्ठानों और दुकानों में काम करने वाली महिलाओं को दी जाएगी. जिसे लेकर श्रम संसाधन विभाग एक विशेष विधेयक बनाने की तैयारी कर रहे हैं. इसका ड्राफ्ट भी तैयारी कर लिया गया है. वहीं, लोकसभा चुनाव के बाद इसे मंजूरी के लिए नीतीश कैबिनेट के पास भेजा जाएगा और इसके जरिए महिलाओं के काम करने का समय तय किया जाएगा. श्रम संसाधन विभाग ने बिहार राज्य दुकान और प्रतिष्ठान विधेयक 2023 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. वहीं, इस नियम के लागू होने के बाद इसका पालन नहीं करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी.
महिलाओं के लिए नीतीश सरकार का खास तोहफा
बता दें कि इस नियम के अनुसार कोई भी संचालक अपने दुकान या प्रतिष्ठान में सुबह 6 बजे से पहले या रात के 9 बजे के बाद जबरदस्ती महिला कर्मचारियों को काम के लिए रोक नहीं सकते हैं. यानि किसी भी महिला कर्माचरी की नाइट शिफ्ट नहीं लगाई जाएगी. साथ ही 10 या उससे अधिक कर्मचारियों के रहने पर दुकान व प्रतिष्ठान का निबंधन अनिर्वाय कर दिया जाएगा. वहीं, प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों का पहचान पत्र भी अनिवार्य कर दिया जाएगा. कर्मचारी के बैंक अकाउंट में ही मजदूरी व अन्य बकाया का भुगतान किया जाएगा. श्रम संसाधन विभाग अगर कर्मचारी का बैंक खाता या डाकघर में खाता नहीं है तो नियोजक कर्मचारी का 30 दिनों के अंदर खाता खुलवाने में सहायता करेंगे.
लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कैबिनेट में किया जाएगा पेश
इसे लेकर श्रम संसाधन विभाग की ओर से नए कानून का ड्राफ्ट राज्य कैबिनेट के पास भेजा जाएगा और नीतीश कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद इसे बिहार विधानमंडल में पेश किया जाएगा. वहीं, दोनों सदनों से ड्राफ्ट पारित होने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा. इसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा. अब देखना यह है कि कितनी जल्दी इस बिल को बिहार में लागू किया जाएगा.
HIGHLIGHTS
- महिलाओं को नीतीश कुमार का खास तोहफा
- जल्द मिलेगी ये सुविधाएं
- लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कैबिनेट में किया जाएगा पेश
Source : News State Bihar Jharkhand