बिहार (Bihar) के मुजफ्फरपुर में एक श्रम अधीक्षक के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है. मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur) के जिलाधिकारी ने श्रम अधीक्षक विनय कुमार के विरुद्ध एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के सेक्शन 2,3 एवं 4 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. श्रम अधीक्षक विनय कुमार पर डीएम ने गंभीर आरोप लगाकर केस दर्ज करने का ऑर्डर जारी कर दिया है.
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आरोप है कि श्रम अधीक्षक विनय कुमार बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे. श्रम अधीक्षक को तत्काल जिला मुख्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि वह मुख्यालय में नहीं उपस्थित हो सकते हैं और जो कार्रवाई करना है कर लीजिए.
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दरअसल, ये बैठक कोरोना संक्रमण की समीक्षा के लिए बुलाई गयी थी. इस वक़्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्तर पर भी लगातार मॉनीटरिंग हो रही है और नियमित बैठक कर स्थिति की समीक्षा की जा रही है. ऐसे में श्रम अधीक्षक के बैठक में नही पहुंचने पर इसे एपिडेमिक डिजीज एक्ट का उल्लंघन माना जा रहा है.
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