पटना जिला प्रशासन ने 16 और निजी अस्पतालों को कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित आईसोलेशन वार्ड (पृथकवास) खोलने की इजाजत दे दी है. सोमवार देर शाम पटना के सिविल सर्जन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया. पटना जिला प्रशासन ने रविवार को सिर्फ दो बड़े निजी अस्पतालों को इसकी इजाजत दी थी.
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इन अस्पतालों को अपने उपलब्ध कुल संसाधनों में से 20 से 25 प्रतिशत बिस्तरों को कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित पृथकवास वार्ड के रूप में सुरक्षित रखना है. हालांकि इन अस्पतालों में लोगों का इलाज मुफ्त में नहीं होगा. जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि वे मरीज जो अपने खर्च पर इलाज के लिए तैयार होंगे, उन्हीं मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजा जाएगा. आदेश में लिखा है कि इन सभी अस्पतालों को कोविड-19 से जुड़े नियमों का पालन करना होगा.
Source : News Nation Bureau