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Patna Nagar Nigam: होल्डिंग टैक्स ना भरने वालों पर पटना नगर निगम करने जा रही है बड़ी कार्रवाई, जानें

Patna Nagar Nigam: पटना नगर निगम होल्डिंग टैक्स ना देने वाले फ्लैट मालिकों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है. अगर आपने अब तक होल्डिंग टैक्स नहीं भरा है तो यह खबर आपके लिए ही है.

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Vineeta Kumari
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Patna Nagar Nigam: पटना नगर निगम बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है. नगर निगम होल्डिंग टैक्स ना देने वाले फ्लैट मालिकों पर एक्शन लेने जा रही है. अगर आप भी अपने फ्लैट का होल्डिंग टैक्स नहीं भर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. पटना नगर निगम होल्डिंग टैक्स नहीं भरने वाले फ्लैट मालिकों पर 100 प्रतिशत तक जुर्माना लगाने जा रही है. इसे लेकर विभिन्न वार्डों में अभियान भी चलाया जाएगा. इसे लेकर 9 वार्डों में पटना नगर निगम का अभियान चलाया जाएगा. यह अभियान की शुरुआत सितंबर महीने से की जा रही है. 1 सितंबर से लेकर15 सितंबर तक इस अभियान को चलाया जाएगा. वहीं, हरेक वार्ड के लिए 10 टीम भी बनाई गई है.

एक्शन में पटना नगर निगम

हम अगर पटना नगर निगम के पोर्टर पर मौजूद आंकड़े की बात करें तो इसके अंदर कुल 4011 अपार्टमेंट आते हैं. इन सभी अपार्टमेंट में करीब 76,682 फ्लैट हैं. वहीं, सिर्फ 9 वार्डों में 2296 अपार्टमेंट हैं. जिसमें अभियान की शुरुआत की जाएगी. चरणों के हिसाब से सभी वार्डों में यह अभियान चलाया जाएगा और जुर्माना वसूला जाएगा. इसके लिए टीमों का भी गठन किया जा चुका है. 

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ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भर सकते हैं टैक्स

इसका आंकलन घर बैठे भी किया जा सकता है. इसके लिए संपत्तिकर चैटबोट नंबर 9264447449 पर Hi का मैसेज भेजेंगे और फिर निगम के पोर्टल पर जा सकेंगे. जिसके बाद नगर निगम की वेवसाइट पर जाकर अपना फार्म भर देंगे. इसके अलावा आप ऑफलाइन भी अपना काम कर सकते हैं. नगर निगम के सभी अंचलों में इसका काउंटर बना हुआ है. जहां जाकर फ्लैट मालिक अपना बिजली बिल, आधार कार्ड और अपार्टमेंट का विक्रय पत्र लेकर जाएंगे और अपना स्व निर्धारण फॉर्म भर सकते हैं. 

क्या होता है होल्डिंग टैक्स

अगर आप अपने मकान में कोई किराएदार रखते हैं या फिर उससे किसी प्रकार से कमाई कर रहे हैं तो होल्डिंग टैक्स भरना पड़ता है. अगर कोई शख्स खुद अपने घर में रहता है या उसने कोई किराएदार रख रखा है तो दोनों ही मामलों में टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन एक में घरेलू और दूसरे में व्यावसायिक टैक्स भरना पड़ता है. 

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