बिहार के शिक्षा विभाग की कमान जबसे आईएएस अधिकारी केके पाठक द्वारा संभाली गई है तभी से सख्ती बढ़ गई है. एक के बाद एक धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे हैं. ताजा मामले में शिक्षकों की छुट्टी से जुड़ा फैसला लिया गया है. दरअसल, अक्सर ऐसी शिकायतें मिलती थीं कि शिक्षक बिना की पूर्व सूचना के और बिना छुट्टी लिए कई कई दिन गायब रहते हैं लेकिन बिहार में अब ऐसा नहीं चलेगा. अब सरकार स्कूल के शिक्षकों व प्रधानाध्यपकों को पहले तो आसानी से छुट्टी नहीं मिलेगी और छुट्टी मिलेगी भी तो उसके लिए पहले आवेदन करना पड़ेगा.
बिहार में अबतक तो यही होता आया है कि यदि कोई अधिकारी औचक निरीक्षण पर आता था तो उसके सामने आवेदन पेश कर दिया जाता था नहीं तो अपने आप शिक्षक की हाजिरी साथी शिक्षक लगा लेते थे. लेकिन नए निर्देश के तहत शिक्षकों को छुट्टी लेने के लिए विभाग के सक्षम पदाधिकारी को अवकाश की सूचना देनी होगी, उसके बाद ही उनकी छुट्टी मंजूर की जाएगी.
दरअसल, पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने फरमान जारी किया है. उन्होंने पटना के सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक को पत्र लिखकर कहा है कि अक्सर ये देखने को मिला है कि प्रधानाध्यापक व शिक्षक द्वारा अवकाश का आवेदन देकर अवकाश का उपभोग किया जा रहा है. लेकिन अब शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को अवकाश का आवेदन सक्षम पदाधिकारी को देना होगा. पदाधिकारी द्वारा अवकाश की स्वीकृति की जाएगी. हालांकि, यदि किसी को विषम या विशेष परिस्थिति अवकाश लेना है तो इसकी सूचना सक्षम पदाधिकारी को फोन के माध्यम से दी जा सकेगी.
HIGHLIGHTS
- अब शिक्षक नहीं कर सकेंगे मनमानी तरीके से छुट्टी
- छुट्टी लेने के लिए सक्षम अधिकारी को देना होगा आवेदन
- छुट्टी अप्रूव होने के बाद ही कर सकेंगे छुट्टी
- विशेष परिस्थितियों में भी फोन पर शिक्षा पदाधिकारी को देनी होगी सूचना
Source : News State Bihar Jharkhand