पटना के राजीव नगर और नेपाली नगर में घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर पटना हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. पटना हाई कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं. उन्हें मुआवजा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आवास बोर्ड की याचिका को गलत करार देते हुए उसे रद्द कर दिया है. जिसके बाद अब पूरे नेपाली नगर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है. लोग खुशियां मना रहे हैं. साथ ही ये कह रहे हैं कि आज ही उन्होंने दीवाली और होली मनाई है.
कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई को बताया गलत
दरअसल, पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में कल फैसला सुनाया था. जिसमें कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों के भी घर तोड़े गए हैं. सभी को 5 -5 लाख रुपया मुआवजा देना होगा. आवास बोर्ड की याचिका को भी खारिज कर दिया गया है. कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई को पूरी तरह से गलत करार दिया है. बता दें कि याचिका में ये कहा गया था कि आवास बोर्ड के जमीन पर अवैध निर्माण किया गया है. जिसके बाद लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया था. जिसके बाद कई लोग बेघर हो गए थे और ये मामला पटना हाई कोर्ट में पहुंचा था.
लोगों ने भगवान को 151 किलों लड्डू चढ़ाया
कोर्ट का फैसला आने के बाद नेपाली नगर इलाके में लोग खुशियां मना रहे हैं. उनकी खुशी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकता हैं कि लोगों ने मिलकर मंदिर में पूजा की और भगवान को 151 किलों लड्डू चढ़ाया है. यही नहीं भगवान हुनमान को लाडू का भोग लगाने के बाद पूरे इलाके में महाभंडारे का आयोजन किया गया है. जिसमें 10 हजार से अधिक लोगों की व्यवस्था की गई है. लोगों ने कहा कि सभी ने आज ही होली और दीवाली का त्यौहार मनाया है क्योंकि घर टूट जाने के कारण उन्होंने कोई त्यौहार मनाया ही नहीं था. लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी.
HIGHLIGHTS
- पटना हाई कोर्ट ने मुआवजा देने का दिया आदेश
- पटना हाई कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई को बताया गलत
- नेपाली नगर इलाके में लोग मना रहे हैं खुशियां
- लोगों ने भगवान को 151 किलों लड्डू चढ़ाया
- पूरे इलाके में महाभंडारे का किया गया आयोजन
Source : News State Bihar Jharkhand