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मोदी सरनेम मामला: राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

मोदी सरनेम मामला: राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

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Shailendra Shukla
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rahul gandhi patna high court

फाइल फोटो( Photo Credit : फाइल फोटो)

मोदी सरनेम मामले में निचली अदालत के फैसले पर लगी रोक को पटना हाईकोर्ट द्वारा आगे बढ़ा दिया गया है. अब मामले में 4 जुलाई 2023 को सुनवाई होगी. इसके अलावा राहुल गांधी को अब निचली अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेशी से भी हाईकोर्ट ने 4 जुलाई 2023 तक के लिए रोक लगा दी है. यानि कि राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है. दरअसल, निचली अदालत ने उन्हें निजी तौर पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. पटना हाईकोर्ट में राहुल गांधी के अधिवक्ताओं ने दलील दी है कि राहुल गांधी को इसी मामले में सूरत की अदालत से सजा मिल चुकी है ऐसे में एक ही मामले में दो-दो जगह ट्रायल ठीक नहीं है. राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी जा चुकी है ऐसे में उन्हें कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से राहत दी जानी चाहिए.

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पटना की निचली अदालत ने उन्हें 12 अप्रैल 2023 को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा था. निचली अदालत के उस आदेश के विरुद्ध राहुल गांधी ने आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी. कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी. अब उन्हें पटना की निचली अदालत में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा.  इससे पहले राहुल गांधी को 15 मई तक के लिए हाईकोर्ट द्वारा व्यक्तिगत तौर पर पेशी से राहत दी गई थी. अब इस अवधि को 4 जुलाई 2023 तक हाईकोर्ट द्वारा बढ़ा दी गई है.

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क्या कहा था राहुल गांधी के वकील ने

इस मामले को लेकर पिछली सुनवाई के बाद राहुल गांधी वकील अंशुल वर्मा ने कहा कि मोदी सरनेम को लेकर पटना हाईकोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब राहुल गांधी की सजा सूरत के कोर्ट हो चुकी तो फिर यहां कन्वेक्शन नहीं हो सकता है. वहीं, आर्टिकल का हवाला देते हुए और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हवाले से कहा कि अब यह प्रॉस्क्यूशन नहीं चल सकता है. 

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सूरत की कोर्ट ने सुनाई थी सजा 

आपको बता दें कि 2019 राहुल गांधी ने कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मोदी सरनेम को ले कर टिप्पणी की थी. इसी मामले में बिहार के वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पटना के सिविल कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया था. इस मामले में सूरत की कोर्ट ने उन्हें दो वर्षों की सजा सुनाई थी, जिस कारण उन्हें अपनी संसद सदस्यता खोनी पड़ी थी.

HIGHLIGHTS

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  • मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को अंतरिम राहत
  • पटना हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी से दी राहत
  • एमपी-एमएलए कोर्ट में अब व्यक्तिगत रूप से नहीं पेश होंगे राहुल गांधी
  • 4 जुलाई को पटना हाईकोर्ट में होगी फिर से सुनवाई
  • इससे पहले 15 मई 2023 तक मिली थी राहुल गांधी को राहत
  • बीजेपी नेता सुशील मोदी ने पटना एमपी-एमएलए कोर्ट में दाखिल कर रखा है परिवार

Source : News State Bihar Jharkhand

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