सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार में सिवान ज़िले के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या मामले में पूर्व राजद सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन और 6 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र को संज्ञान में लिया है। इस फ़ैसले के बाद सभी आरोपियों के ख़िलाफ़ मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया है।
सीबीआई की विशेष न्यायाधीश अनुपम कुमारी ने सिवान के पूर्व सांसद और 6 अन्य के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी द्वारा दायर आरोपपत्र का संज्ञान लिया।
एक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक के लिए सिवान में काम करने वाले रंजन की हत्या के सिलसिले में आरोपपत्र में 7 लोगों का नाम है।
सिवान से चार बार सांसद रहे शहाबुद्दीन पत्रकार रंजन की हत्या मामले में आरोपी है। मारे गए पत्रकार के परिवार के सदस्यों ने कहा था कि उन्हें मामले में सांसद की संलिप्तता की आशंका है जिसके बाद उसे आरोपी बनाया गया।
पत्रकार राजदेव रंजन हत्या केस में शहाबुद्दीन समेत 7 के खिलाफ सीबीआई ने दायर की चार्जशीट
उल्लेखनीय है कि 13 मई, 2016 की रात पत्रकार राजदेव रंजन की सीवान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी आशा यादव उर्फ आशा रंजन ने सीवान नगर थाने में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में कई लोगों की संलिप्तता सामने आई थी।
बाद में परिजनों की मांग पर मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच सितंबर 2016 में सीबीआई को सौंप दी थी। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने इस हत्याकांड में शहाबुद्दीन के शामिल होने का आरोप लगाया था।
पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड: 8 दिनों की CBI रिमांड पर शहाबुद्दीन, हुई पूछताछ
Source : News Nation Bureau