केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की मुश्किलें बढ़ सकती है. दरअसल, शाहनवाज पर रेप मामले में एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी. वहीं अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि यदि एफआईआर दर्ज की गई तो याचिका का आधार नहीं बचेगा, इसलिए शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता है. शहनवाज हुसैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले हफ्ते इस पर सुनवाई की जाएगी.
दरअसल, दिल्ली HC ने पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया हुआ है. दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था कि सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने तक पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है. पुलिस ने निचली अदालत में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता. हालांकि पुलिस के तर्क को निचली अदालच ने खारिज कर दिया था और कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला बनता है.
बता दें कि दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी, 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में एफआईआर दर्ज करने की गुजारिश की थी. महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर जान से मारने की धमकी दी.
Source : News Nation Bureau