दिल्ली हाईकोर्ट से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, आज दिल्ली हाईकोर्ट में तेजस्वी यादव की उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने सीबीआई द्वारा भेजे गए समन को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि हम तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेंगे, उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उनसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं. अब 25 मार्च को तेजस्वी यादव सीबीआई के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होंगे. बता दें कि सीबीआई द्वारा तेजस्वी यादव को एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि तीन-तीन बार समन भेजकर राउज एवेन्यू कोर्ट में हाजिर कोने के लिए निर्देशित किया गया था लेकिन तेजस्वी यादव सीबीआई के समक्ष पेश नहीं हुए थे.
दिल्ली हाईकोर्ट में तेजस्वी ने दी थी सीबीआई समन को चुनौती
लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आरोपों का सामना कर रहे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीबीआई के समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. बता दें कि सीबीआई ने समन भेजकर तेजस्वी यादव को दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने को कहा है. तीन बार सीबीआई द्वारा तेजस्वी यादव को समन भेजा जा चुका है लेकिन तेजस्वी यादव पेश नहीं हुए. दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल की गई याचिका में तेजस्वी यादव ने अपराध कारित होने के समय खुद के नाबालिग होने की दलील दी थी. तेजस्वी यादव ने हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल याचिका में कथन किया है कि जिस समय का मामला सीबीआई द्वारा बताया जा रहा है उस समय वो नाबालिग थे लिहाजा क्या हुआ और क्या नहीं हुई उसके बारे में उनसे पूछताछ करने अथवा उन्हें आरोपी बनाने का कोई आधार नहीं बनता. इतना ही नहीं तेजस्वी यादव द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उन्हें राजनीतिक दुर्भावना के तहत सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए मामले में आरोपी बनाने का प्रयास किया जा रहा है. सीबीआई द्वारा उनसे पूछताछ करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता.
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लालू, मीसा, राबड़ी देवी को मिल चुकी है जमानत
वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी, बहन मीसा भारती समेत सभी 16 आरोपियों को समन भेजा था और 15 मार्च 2023 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. 15 मार्च 2023 को लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उन्होंने जमानत के लिए अर्जी दी और कोर्ट ने 50-50 हजार के निजी मुचलके पर तीनों आरोपियों को जमानत दे दी थी. लेकिन तेजस्वी यादव कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुए थे और अब उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. तेजस्वी यादव की याचिका पर आज सुनवाई होगी और मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश शर्मा की बेंच करेगी.
बता दें कि तेजस्वी यादव को सीबीआई द्वारा 4 मार्च और 11 मार्च और 14 मार्च 2023 को समन जारी कर पूछताछ के लिए पेश होने के निर्देश दिए गए थे लेकिन तेजस्वी यादव पेश नहीं हुए थे.
HIGHLIGHTS
- दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई का कथन
- तेजस्वी यादव को हम नहीं करेंगे गिरफ्तार
- सिर्फ पूछताछ के लिए भेजा है समन
- तेजस्वी ने CBI के समन को दी थी दिल्ली HC में चुनौती
Source : News State Bihar Jharkhand