छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला- राज्य में इस महीने के हर शनिवार और रविवार को रहेगा लॉकडाउन, ये भी...

छत्तीसगढ़ सरकर (Bhupesh Baghel) ने प्रदेश में इस महीने के प्रत्येक शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रखने का फैसला किया है.

author-image
Deepak Pandey
एडिट
New Update
bhupesh baghel

भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel)( Photo Credit : फाइल फोटो)

Advertisment

छत्तीसगढ़ सरकर (Bhupesh Baghel) ने प्रदेश में इस महीने के प्रत्येक शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रखने का फैसला किया है. राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड-19) से बचाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के इस सुझाव को सहमति दी है. साहू ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि पूरे महीने प्रत्येक शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रखा जाए.

यह भी पढ़ेंःजम्मू और कश्मीर न्यूज़ Jammu-Kashmir: पाकिस्तान ने फिर की नापाक हरकत, इंडियन आर्मी ने ऐसे दिया जवाब

अधिकारियों ने बताया कि मई महीने के प्रत्येक शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की तरह की शनिवार-रविवार को भी सब्जी, दूध, चिकित्सा सहित अन्य अत्यावश्यक सेवाओं को चालू रखने को कहा है. उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह अहम कदम उठाया गया है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 59 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 36 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. वहीं 23 मरीजों का इलाज किया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ में भी शराब की दुकानें खुल गईं

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सोमवार चार मई से शराब दुकानों का संचालन करने का फैसला किया है. राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए देश व्यापी लॉकडाउन के कारण राज्य के सभी जिलों की शराब दुकानें बंद कर दी गई थी. केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ग्रीन, आरेंज और रेड जोन में चार मई से शराब की दुकानें खुल गई हैं.

यह भी पढ़ेंः फैक्ट चेक Fact Check: क्या विदेशों में फंसे लोगों को निकालने के लिए वायरल हो रहा मैसेज सही है?

अधिकारियों ने बताया कि वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर को शराब दुकान चार मई से खोलने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने और बचाव की दृष्टि से सामाजिक दूरी तथा अन्य संबंधित कदम उठाते हुए शराब की दुकानें खोली जाएं. उसमें कहा गया है कि भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शराब दुकानों को सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक अथवा जिले में निर्धारित की गई लॉकडाउन की अवधि तक संचालित किया जा सकता है.

Source : Bhasha

bhupesh-baghel Chhattisgarh Lockdown lockdown extended
Advertisment
Advertisment
Advertisment