कुत्ते के काटे जाने पर महिला की हुई मौत को लेकर दायर की गई पति की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने शासन को पीड़ित के परिवार को 10 लाख का मुआवजा 3 महीने के भीतर देने का आदेश दिया है. वही शासन के द्वारा प्रस्तुत जवाब के बाद हाईकोर्ट ने डेढ़ लाख काटकर साढ़े 8 लाख देने का आदेश दिया है. बता दें कि बालोद जिले के गुंडरदेही में रहने वाले शोभाराम की पत्नी को आवारा कुत्ते ने काट लिया था जिसके कारण उसको रेबीज (Rabies) हो गया और महिला की मौत हो गई.
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पत्नी की मौत पर पति शोभाराम ने मुआवजा दिलाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. शासन की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि दुर्ग और भिलाई के सरकारी अस्पताल में महिला का ईलाज करवाया गया था. जिसमे डेढ़ लाख तक खर्च किया गया था.
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शासन के द्वारा दी गई जानकारी के बाद कोर्ट ने आदेशित किया कि डेढ़ लाख काटकर बाकी के साढ़े आठ लाख की राशि 3 महीने के अंदर पीड़ित को दे.
Source : News Nation Bureau