छत्तीसगढ़ के दिव्यांग कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने जारी किया ये बड़ा आदेश

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए राहतभरी खबर है. यहां बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके तहत आने वाले समय में जल्‍द ही इन कर्मचारियों खासा फायदा मिलने वाला है.

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Yashodhan.Sharma
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छत्तीसगढ़ के दिव्यांग कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. यहां बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके तहत आने वाले समय में जल्‍द ही इन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. इसके लिए राज्य शासन को निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी कार्यालयों में पदस्थ दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारियों के लिए अलग से ट्रांसफर पोस्टिंग नीति बनाई जाए. मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए फैसला दिया है. 

बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार जो आदेश जारी किया है, उसमें प्रदेश के सभी विभागों में काम करने वाले दिव्यांग अधिकारी-कर्मचारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर नीति बनाने का आदेश जारी किया है. कोर्ट ने आगे कहा कि दिव्यांग कर्मचारियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत राज्य आयुक्त की नियुक्ति भी की जानी चाहिए. कोर्ट के आदेश के बाद दिव्यांग कर्मचारियों के ट्रांसफर व पदस्‍थापना को लेकर उनके अधिकारों का पूरा संरक्षण किया जाएगा. इससे ये बड़ा लाभकारी होगा.

ये था सुप्रीम कोर्ट का आदेश

इस मामले में जस्टिस पीपी साहू की एकलपीठ में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया. बेंच ने राज्य सरकार को दिव्यांग अधिकारियों-कर्मचारियों को लेकर नीति बनाने को लेकर आदेश जारी किया है. इसी के साथ ही कहा है कि कमिश्नर भी नियुक्त किया जाए.

अदालत ने अपने आदेश में लिखा है कि धारा 80 के तहत आयुक्त को सक्षम व्यक्तियों के अधिकारों के हनन के संबंध में विचार करने को कहा गया है. जस्टिस पीपी साहू ने आदेश में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग कर्मचारियों-अधिकारियों के तबादलों के संबंध में स्‍पष्‍ट कहा है.

हाईकोर्ट के आदेश में कहा कि शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति की स्वतंत्र और आसानी से घूमने में असक्षमता उनके लिए बाधा का कारण रहती है. ऐसे में दिव्यांग व्यक्तियों के सामने आने वाली परेशानियों को ध्यान में रखा जाए. इसको लेकर देश की राज्य सरकारों को 20 जुलाई 2000 को एक अधिसूचना जारी करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे. इससे दिव्यांग कर्मचारियों को यथासंभव उनकी पसंद के स्थानों पर पदस्‍थ किया जा सकें.

दिव्‍यांगों को कोई परेशानी न हो

उच्च न्यायालय ने जो आदेश जारी किया है, उसके अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उनके वर्कप्‍लेस पर काम करने में आसानी होगी. इसी के साथ ही दिव्‍यांग कर्मचारियों को उन स्‍थानों पर पदस्‍थ करना है. जहां, उन्‍हें काम करने में आसानी होने के साथ ही उन्‍हें आसानी से मदद मिल सके. इसके अलावा उन्‍हें सरकारी कामकाज करने में कोई परेशानी न हो .

घर के पास दी जाए पोस्टिंग

बिलासपुर हाईकोर्ट ने दिव्‍यांगों को लेकर बताया है कि दिव्‍यांग कर्मचारियों की पोस्टिंग ऐसी जगह पर की जाए, जहां से वह आसानी से अपनी यात्रा कर सकें. घर के पास ही उनकी पोस्टिंग की जाएगी. सरकारी आदेश के अनुसार दिव्यांगों को लाभ पहुंचाया गया है. नियमों-शर्तों पर लाभ प्रदान करने के अधिकार के प्रयोग के अधीन करके नहीं छीना जा सकता.

 

 

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