छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पांच साल की एक बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई. नाबालिग आरोपी रिश्ते में उसका भाई है, जिसे हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने बताया कि इस वारदात को 24 जुलाई को उस समय अंजाम दिया गया, जब बगीचा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले अपने गांव के पास के जंगल में बच्ची आरोपी के साथ पशु चराने गई थी. उन्होंने कहा कि लड़की जब घर नहीं लौटी, तब परिजनों ने उसकी तलाश की. लड़की के नहीं मिलने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी.
अधिकारी ने कहा कि आरोपी लड़के ने पुलिस को बताया कि उसने बच्ची का बलात्कार किया और फिर पत्थर से उसका सिर कुचल कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने लड़की का शव झरने में फेंक दिया और घर वापस आ गया.
उन्होंने बताया कि लड़की का शव बरामद कर लिया गया है और आरोपी को हिरासत में लिया गया. अधिकारी ने बताया कि इस मामले में आईपीसी की संबद्ध धाराओं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है.
ये भी पढ़ें: कोविड सेंटर में कोरोना संक्रमित किशोरी का यौन शोषण, सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल
बता दें कि पोक्सो, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act – POCSO) का संक्षिप्त नाम है. पोक्सो एक्ट-2012 के अंतर्गत बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोक्सो एक्ट-2012 बनाया था.
Source : Bhasha