NIA Act के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची छत्तीसगढ़ सरकार, दिया अनुच्छेद 131 का हवाला

छत्तीसगढ़ सरकार ने अदालत में कहा है कि इस कानून से मिला राज्य पुलिस को जांच करने संवैधानिक अधिकार प्रभावित होता है

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Aditi Sharma
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सुप्रीम कोर्ट( Photo Credit : फाइल फोटो)

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छ्त्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने साल 2008 के एनआईए अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने NIA एक्ट को असंवैधानिक करार दिया है. राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा है कि एनआईए एक्ट केंद्र को मनमाना अधिकार देता है जबकि राज्य से जांच का अधिकार छीन लेता है.

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छत्तीसगढ़ सरकार ने अदालत में कहा है कि इस कानून से मिला राज्य पुलिस को जांच करने संवैधानिक अधिकार प्रभावित होता है. आपको बता दें कि साल 2008 में जब यह कानून बना था तब केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी और अब छ्त्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ही इसे असंवैधानिक बता रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार पहली ऐसी राज्य सरकार है जिसने एनआईए कानून को चुनौती दी है. बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुच्छेद 131 का हवाला देते हुए एनआईए कानून को असंवैधानिक करार दिया है.

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क्या है अनुच्छेद 131?

अनुच्छेद 131 के तहत राज्य और केंद्र में अगर किसी बात को लेकर विवाद हो तो उस स्थिति में राज्य सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है. बता दें, इससे पहले केरल सरकार ने भी सीएए को चुनौती देने के लिए अनुच्छेद 131 का हवाला दिया था. केरल सरकार की तरफ से सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के एक दिन बाद ही छत्तीसगढ़ सरकार ने NIA Act के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

Supreme Court chhattisgarh Chhattisgarh Government NIA Act Article 131
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