कोरोना वायरस (CoronaVirus Covid-19) अनलॉक-1 (Unlock 1.0) के तहत नई सरकारी गाइडलाइंस कल यानि 8 जून से लागू हो रही है. इस गाइडलाइंस के तहत देशभर में सशर्त के साथ शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दी गई है. इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी दिशा-निर्देश के साथ राज्य में नई गाइडलाइंस जारी की है. इसके तहत मॉल और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत नहीं दी गई है. राज्य सरकार ने सख्त निर्देश दिया है कि रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
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राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, 8 जून से प्रदेश में धार्मिक स्थल तो खुलेंगे पर एक साथ लोगों के जाने पर पाबंदी होगी. वहीं, लोगों को धार्मिक स्थल पर बैठने के लिए घर से चादर अपने साथ लानी होगी. इसके अलावा पार्क सख्त नियमों के साथ खोला जाएगा और आम लोगों को प्रवेश करने की अनुमति होगी.
इसके अलावा 65 वर्ष के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों के भी घर से निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी. वहीं स्पोर्ट कॉम्पलेक्स और स्टेडियम में केवल बाहरी खेल गतिविधियां की जा सकेंगी और क्लबों में केवल बाहरी गतिविधियां संचालित होंगी.
वहीं छत्तीगढ़ के बिलासपुर में गर्भवती महिलाओं के लिये विशेष पृथक केन्द्र बनाया गया है. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. जनसपंर्क विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि केन्द्र यहां से लगभग 120 किलोमीटर दूर केसला गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बनाया गया है. फिलहाल उसमें आठ गर्भवती महिलाएं ठहरी हुई हैं.
बता दें कि छत्तीसगढ़ में अबतक 997 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. इनमें से 734 लोगों का अब भी इलाज चल रहा है. वहीं 259 लोग ठीक हो गए हैं जबकि अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है.