जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर पी दयानंद ने शहर में गुंडागर्दी का पर्याय बन चुके हिस्ट्रीशीटर हितेंद्र पर एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्रवाई की है. चुनाव के मौके पर इसे बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है. आज से दूसरे चरण के लिए बिलासपुर सहित प्रदेश भर में नामांकन की शुरुआत भी हो गई है.
हितेंद्र सिंह पर बिलासपुर के विभिन्न थानों में कई गंभीर मामले दर्ज हैं. हिस्ट्रीशीटर हितेंद्र सिंह पर अपहरण, धोखाधड़ी, अवैध शराब की बिक्री, गुंडागर्दी, मारपीट के अलावा 8 और मामले दर्ज हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगने के बाद आरोपी की तीन माह तक जमानत नहीं हो सकती. एनएसए लगने से पहले सरकंडा थाना के टीआई का बयान दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस ने जिला दण्डाधिकारी पी दयानंद को एनएसए की कार्रवाई के लिये प्रतिवेदन भेजा गया. इसके बाद दयानंद ने तुरंत आकाशनगर बहतराई निवासी हितेंद्र सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत एनएसए की कार्रवाई की. उसे आगामी तीन माह तक केंद्रीय जेल बिलासपुर में बंद करने के निर्देश दिये गए हैं. अगले तीन महीने तक आरोपी हितेंद्र की जमानत नहीं हो सकेगी.
Source : News Nation Bureau