दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में कथित वित्तीय हेराफेरी और अन्य अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को सोमवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. खान को 16 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) द्वारा उसकी पांच दिवसीय हिरासत में पूछताछ के के बाद उन्हें सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था. इस दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, मामले में पहली प्राथमिकी जनवरी 2020 में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दर्ज की गई थी. बाद में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 और साथ ही आईपीसी की धारा 409 को जोड़ा गया. दो साल पुराने मामले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 16 सितंबर को विधायक को तलब किया था. इसके बाद एसीबी ने उनसे जुड़े चार स्थानों पर एक साथ छापे मारे थे. जहां से आपत्तिजनक सामग्री मिलने की बात कही जा रही है.
अधिकारियों के अनुसार, खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के धन का भी कथित रूप से दुरुपयोग किया है, जिसमें दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान शामिल है. सूत्रों के मुताबिक चार स्थानों पर एसीबी की छापेमारी के दौरान 24 लाख रुपए नकद बरामद किया गया और दो अवैध और बिना लाइसेंस के हथियार, कारतूस और गोला-बारूद भी जब्त किया गया था.
Source : News Nation Bureau