जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) देशद्रोह के मामले में अब अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई कर रहे जज ने कहा, वीडियो फुटेज देखना चाहेंगे. कोर्ट ने उसी वीडियो को फुुटेज देखने की मांग की है जिसमें देशद्रोही नारे लगाए गए थे. हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को अब तक दिल्ली सरकार की अनुमति नहीं मिली है. जनवरी में बिना दिल्ली सरकार की अनुमति के दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी थी. बता दें कि देशद्रोह मामले में चार्जशीट दाखिल करने से पहले राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होती है.
गौरतलब है कि 14 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में 1200 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और अन्य के अलावा शहला राशिद और सीपीआई नेता डी राजा की बेटी अपराजिता राजा को भी नामजद किया है. पुलिस ने इस मामले में IPC (भारतीय दंड संहिता) के सेक्शन 124ए (राज - द्रोह), 323 (जान-बुझकर की गई हिंसा), 465 (जालसाजी), 471 (नक़ली दस्तावेज का सही बताकर इस्तेमाल करना), 143, 149, 147 (दंगे की कोशिश), 120बी (अपराधिक षडयंत्र) के तहत चार्जशीट दाखिल किया है.