Delhi Riots 2020 : दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों के मामलों के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 9 आरोपितों को दोषी करार दिया है. ये 9 लोग एक ही समुदाय के हैं. जिन्होंने दिल्ली दंगों की आड़ में हिंदू समुदाय की संपत्तियों को निशाना बनाने की साजिश रची थी. ये लोग भीड़ में शामिल थे. पुलिस ने इन्हें हटने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन ये लोग आगे बढ़ते गए और पूर्व नियोजित साजिश के तहत हिंदू समुदाय की संपत्तियों को निशाना बनाते गए. दोषी करार दिये गए लोगों के नाम मो शहनवाज, शोएब, शाहरुख, राशिद, आजाद, अशरफ अली, परवेज, फैजल और रशीद है.
पहले से प्लानिंग करके इकट्ठी कर रखी थी तेजाब
इस मामले में याचिकाकर्ता रेखा शर्मा नाम की महिला हैं. उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि 24-25 फरवरी 2020 को भीड़ ने उनके घर पर हमला बोल दिया था. उनके सामान को लूट लिया गया. ऊपरी मंजिल वाले कमरों में आग लगा दी गई. जिसकी वजह से उनका काफी नुकसान हुआ है. इस मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आरोपों को सही माना और जांच रिपोर्ट को देखते हुए फैसला सुनाया. कोर्ट ने 9 आरोपितों को दोषी माना है. हालांकि अभी उन्हें सजा नहीं सुनाई गई है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की थी, जिसमें कई गंभीर दावे किये गए थे. इस मामले में सभी आरोपितों ने तेजाब पहले से इकट्ठा करके रखा था. उन्होंने दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों पर उस तेजाब से हमला किया था.
ये भी पढ़ें : विवाह 'संस्कार' है मौज-मस्ती का साधन नहीं, केंद्र के समर्थन में आया संघ
खुफिया मीटिंग में रची गई थी साजिश
इस मामले में कोर्ट को बताया गया है कि 22 फरवरी को चांद बाग में एक सीक्रेट मीटिंग भी की गई थी. इस मीटिंग में तस्वीरों को भी रखा गया था. मीटिंग में कई लोग शामिल थे. इस मीटिंग में रोड ब्लॉक का प्लान बनाया गया था. ताकि दिल्ली में कई जगहों पर दंगे हो जाएं और सरकार सीएए कानून को वापस ले ले.
HIGHLIGHTS
- दिल्ली दंगा मामले में 9 लोग दोषी करार
- खुफिया मीटिंग करके रची गई साजिश
- एक समुदाय की संपत्तियों को बनाया गया था निशाना