कोरोना वायरस (Coronavirus) की दूसरी लहर में दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है. ऑक्सीजन की भारी कमी (Oxygen Shortage) से सांसों पर संकट अभी भी बरकरार है. ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक में सुनवाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार (Delhi Government) को दिल्ली को प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करने का आदेश दिया था. इसके बावजूद दिल्ली को सिर्फ 499 मीट्रिक टन ही ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकी है. शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि उसे हर दिन दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी.
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कोर्ट ने कहा कि उसे यह सप्लाई तब तक जारी रखनी होगी, जब तक कि आदेश की समीक्षा नहीं की जाती है या कोई बदलाव नहीं होता. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी केंद्र सरकार दिल्ली को सिर्फ 499 मीट्रिक टन ही ऑक्सीजन सप्लाई कर सकी है. दिल्ली सरकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सिर्फ 71% ऑक्सीजन की सप्लाई हुई. दिल्ली सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है.
सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार
अदालत में केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से बेंच ने कहा था कि 'हमें किसी सख्त फैसले के लिए मजबूर न करें. अपने अधिकारियों को आदेश दें कि वे हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करें.' इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करनी चाहिए. अदालत ने कहा था कि 'यदि कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है तो फिर सरकार आगे आकर देश को यह बताना चाहिए कि किस तरह से केंद्र सरकार की ओर से ऑक्सीजन का आवंटन किया जा रहा है.'
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दिल्ली में ऑक्सीजन ऑडिट की मांग
केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बुधवार को दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिला. दिल्ली के पास अब अतिरिक्त सप्लाई है और दिल्ली उसे अनलोड नहीं कर पा रहा. अगर हम दिल्ली को ज्यादा सप्लाई देते रहेंगे तो दूसरे राज्यों को दिक्कत हो सकती है. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली की 700 मीट्रिक टन की मांग सही नहीं लगती. इससे दूसरे राज्यों का नुकसान होगा. केंद्र सरकार ने SC से मांग की कि दिल्ली में ऑक्सीजन का ऑडिट हो. केंद्र सरकार की इस मांग का दिल्ली सरकार ने कड़ा विरोध किया.
HIGHLIGHTS
- SC ने दिल्ली को 700 MT ऑक्सीजन देने का आदेश दिया है
- केंद्र सरकार ने कोर्ट में ऑक्सीजन ऑडिट की मांग की थी