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स्वाति मालीवाल AAP से पहली बार जाएंगी राज्यसभा, दिल्ली में तीन नामों पर मुहर

पार्टी ने स्वाति मालीवाल को प्रमोट करते हुए उच्च सदन भेजने का फैसला किया है. मालीवाल अब महिलाओं की आवाज को राज्यसभा में प्रमुखता से रखेंगीं.

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Prashant Jha
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स्वाति मालिवाल, राज्यसभा उम्मीदवार( Photo Credit : फाइल फोटो)

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दिल्ली में राज्यसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने तीन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है. आप ने दिल्ली से तीन उम्मीदवार के नाम तय किए हैं. 
उनमें स्वाति मालिवाल को पहली बार राज्यसभा भेजने का फैसला किया गया है. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल अब महिलाओं की आवाज को राज्यसभा में रखेंगी. वहीं, मालिवाल के अलावा संजय सिंह और एनडी गुप्ता दूसरी बार राज्यसभा के लिए नामित हुए हैं. आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने ये निर्णय लिया है.19 जनवरी को राज्यसभा की 3 सीटों के लिए दिल्ली में चुनाव होना है. इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने तीनों नामों पर मुहर लगाई है. पार्टी ने स्वाति मालिवाल को प्रमोट करते हुए उच्च सदन भेजने का फैसला किया है. 

सुशील गुप्ता को हरियाणा जिम्मेदारी
राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 3 जनवरी से चल रही है. 2018 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से संजय सिंह के अलावा सुशील गुप्ता और नारायण दास गुप्ता को राज्यसभा भेजा था, लेकिन पार्टी ने सुशील गुप्ता को हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी है. सुशील गुप्ता को आम आदमी पार्टी का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. लिहाजा उनकी जगह स्वाति मालीवाल को राज्यसभा भेजा जाएगा. इसके साथ ही यह साफ हो गया कि पार्टी अब सुशील गुप्ता को राज्यसभा नहीं भेजने जा रही है. 

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नामांकन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति

बता दें कि 2018 में आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने संजय सिंह और एनडी गुप्ता और सुशील गुप्ता को राज्यसभा भेजा था. संजय सिंह राज्यसभा में पार्टी और दिल्ली की जनता के हक में कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं. हालांकि, दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने अक्टूबर 2023 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. तब से संजय सिंह जेल में बंद हैं. संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन शीर्ष कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था. हालांकि, एक स्पेशल कोर्ट ने राज्यसभा के लिए दूसरी बार नामित होने के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान पेश होने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की उन्हें अनुमति दे दी है.   

Source : News Nation Bureau

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