दिल्ली सरकार ने उत्तरी पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़े एक मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और विश्वविद्यालय के पीएचडी छात्र शरजील इमाम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति पुलिस को दे दी है. सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस अब अपने पूरक आरोपपत्र में इन आरोपियों को नामजद कर सकती है. सरकार ने शुक्रवार को देर शाम जारी एक बयान में कहा कि यह पूरी तरह से विशुद्ध प्रक्रियात्मक मामला है और चुनी हुई सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है. इससे पहले, दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया, ‘‘हमने पुलिस के पास दर्ज दिल्ली दंगों से जुड़े सभी मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति पुलिस को दे दी है. अब यह देखना अदालत का काम है कि आरोपी कौन है.’’
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवाद-विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपी खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मिल गयी है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस को दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार दोनों से इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति प्राप्त हो गयी है. उन्होंने बताया, ‘‘यूएपीए की धारा 13 के तहत किसी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए हमें गृह मंत्रालय से मंजूरी की आवश्यकता होती है, जो हमें मिल गयी है. वहीं यूएपीए की धाराओं 16,17 और 18 के तहत मुकदमा चलाने के लिए हमें दिल्ली सरकार से भी मंजूरी मिल गयी है.’’
Source : Bhasha