AAP MLA Amanatullah Khan in Police custody : वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितिताओं और भ्रष्टाचार के आरोप में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को अदालत से राहत नहीं मिली है. सीबीआई के स्पेशल जज विकास ढुल ने अमानतुल्लाह खान (AAP MLA Amanatullah Khan) को पांच दिन की रिमांड बढ़ा दी है, जबकि ACB ने उनकी 10 दिन की कस्टडी मांगी थी. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान को 16 सितंबर को हिरासत में लिया था.
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अमानतुल्लाह खान की 4 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद एसीबी ने उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. एसीबी ने उनकी 10 दिनों की रिमांड मांगी थी. एसीबी के मुताबिक, 2 दिन अमानतुल्लाह की तबियत खराब होने की वजह से पूछताछ नहीं हो सकी. कस्टडी मांगने के दौरान एसीबी के अधिकारियों ने दुबई से लेनदेन का भी जिक्र किया. साथ ही उन्होंने कौशर इमाम सिद्दीकी उर्फ लड्डन की गिरफ्तारी से कुछ खुलासे होने का दावा किया है.
हामिद हाल ही में गिरफ्तार हुआ था, जिसके घर अवैध हथियार और 12 लाख मिले थे. Seperate Fir के तहत हामिद की गिरफ्तारी हुई थी. एसीबी के मुताबिक, तेलंगाना से गिरफ्तार लड्डन अमानतुल्लाह के करीबी हैं, ऐसे में दोनों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करनी है.
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अमानतुल्लाह खान के वकील राहुल मेहरा ने कोर्ट में कहा कि लड्डन, दुबई, लेनदेन, बेनामी संपत्ति को लेकर एक भी सबूत एसीबी के पास नहीं है. 32 लोगों की नियुक्ति, आर्थिक अनियमितता को लेकर कोई सबूत नहीं है. वक्फ बोर्ड सीईओ बैंक एकाउंट, रिक्रूटमेंट, प्रॉपर्टी रेंट सब जानते हैं, जो सीधे एलजी के अधीन काम करते हैं. दुबई, कथित फंड मैनेजर, एक डायरी के आधार पर अमानतुल्लाह खान को आरोपी बनाया जा रहा है. कोई भी किसी का नाम ले सकता है. एसीबी के पास अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत नहीं हैं. लड्डन कैसे अमानतुल्लाह से कनेक्ट है ये साबित नहीं हुआ है.
वकील राहुल मेहरा ने आगे कहा कि हामिद जिसे अमानतुल्लाह खान का करीबी बताया जा रहा है उसने मीडिया ने बयान दिया है कि अमानतुल्लाह के साथ उसका संबंध नहीं है, जबकि एसीबी कहती है कि हामिद ने कबूला है कि हथियार और कैश अमानतुल्लाह के हैं. लड्डन से पूछताछ करके पता लगाए कि कौन उसका फंड मैनेजर है. पहले हामिद अब लड्डन के आधार पर रिमांड मांगी जा रही है.
उन्होंने कहा कि अगर लड्डन 14 दिनों तक अरेस्ट नहीं होता तो क्या अमानतुल्लाह के खिलाफ केस खत्म हो जाता. त्योहारों के दौरान राजनेताओं से लोग मिलते हैं, उसके आधार पर किसी को फंड मैनेजर नहीं बताया जा सकता है. एसीबी के पास कोई नया सबूत नहीं है. पहली तारीख से अबतक कोई नई बात सामने नहीं आई है. वापस से पहले के सबूतों के आधार पर रिमांड मांगी जा रही है. ये पैटर्न है कोर्ट उसे समझे.
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विधायक के वकील ने कहा कि अप्रैल में अमानतुल्लाह अपोलो अस्पताल में भर्ती हुए थे, उन्हें स्ट्रेस लेने से मना किया गया था. एसीबी की हिरासत में अमानतुल्लाह स्ट्रेस में आए. 4 दिनों में से सिर्फ 8 घंटे अमानतुल्लाह को अस्पताल ले जाया गया, वे झूठ नहीं बोल रहे हैं.
उन्होंने आगे कहा कि भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट पर हुईं. 1991 से दिल्ली सरकार जो प्रोसेस पर भर्ती कर रही उसी आधार पर 32 भर्तियां हुईं. लीज एग्रीमेंट की बात हो रही है- सब कुछ नियमों के तहत हुआ है. न FIR, न जांच में नियमों की अवहेलना पाई गई है. क्या उल्लंघन हुआ एसीबी नहीं बता पाए. एक भी नई टेनेंसी नहीं हुई, बस रेंट बढ़ाया गया है, जो नई हुई भी उसे नियमों के मुताबिक किया गया.