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फीस बढ़ाने वाले सभी स्कूलों पर होगी कार्रवाई, मनीष सिसोदिया बोले- महामारी के दौरान ऐसा करने की इजाजत नहीं

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. दिल्ली सरकार ने स्कूलों की फीस को लेकर बड़ा फैसला किया है.

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Sushil Kumar
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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया( Photo Credit : फाइल फोटो)

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. दिल्ली सरकार ने स्कूलों की फीस को लेकर बड़ा फैसला किया है. फीस बढ़ाने वाले सभी स्कूलों पर कार्रवाई होगी. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्राइवेट स्कूलों की फीस के मुद्दे पर कहा कि इस महामारी के दौरान किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं है. जो भी स्कूल ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. दिल्ली सरकार ने चाणक्यपुरी के नामी स्कूल संस्कृति स्कूल की फीस बढ़ाने की अनुमति रद्द कर दी है. महामारी से पहले इस स्कूल को फीस बढ़ाने की अनुमति दी गई थी. लेकिन पेरेंट्स की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जब दिल्ली सरकार ने जांच की, तो पाया कि इस स्कूल ने अपने अकाउंट्स का ऑडिट नहीं कराया. 2017-18 के अकाउंट के हिसाब से इस स्कूल के पास सरप्लस पैसा था, तो ऐसे में फीस बढ़ाने की क्या जरूरत है? संस्कृति स्कूल ने 83 प्रतिशत फीस बढ़ा दी थी. जिसको दिल्ली सरकार ने रद्द कर दिया है.

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शिक्षा विभाग ने निजी-सहायता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दिया ह

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य शुल्क न लेने के का नया आदेश जारी किया है. कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने निजी-सहायता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दिया है कि वह कोविड-19 (COVID-19) की अवधि के दौरान केवल ट्यूशन फीस ही लें. लॉकडाउन (Lockdown) और किसी अन्य मद के तहत चार्ज नहीं लिए जाएंगे. हालांकि, यह भी निर्देश दिया है कि लॉकडाउन की समाप्ति के बाद मासिक आधार (Monthly Basis) पर सालाना और विकास शुल्क किसी और रूप से वसूला जा सकता है. इससे पहले भी 18 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने ऐसा ही एक निर्देश दिया था. अब दिल्ली सरकार के ताजा आदेश से निजी स्कूलों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.

केवल ट्यूशन फीस ले सकते है स्कूल

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दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी करते हुए कहा, लॉकडाउन अवधि के दौरान निजी-सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को ट्यूशन फीस के अलावा कोई शुल्क नहीं देना है. सालाना और विकास शुल्क लिया जा सकता है, लेकिन वह लॉकडाउन की अवधि पूरी होने के बाद केवल मासिक आधार पर ले सकते हैं. स्कूल खुलने के दौरान अभिभावकों (guardian) से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जैसे कि परिवहन शुल्क (Transportation Fee)आदि. किसी भी स्थिति में, स्कूल माता-पिता या छात्रों से परिवहन शुल्क की मांग नहीं करेंगे. फीस केवल मासिक आधार पर ली जाएगी.

Source : News Nation Bureau

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