School Reopen: दिल्ली में 19 महीने बाद सोमवार से नर्सरी से आठवीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा रहे हैं. हालांकि कोई भी स्कूल अभिभावकों की मंजूरी के बिना बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं कर करेगा. दिल्ली सरकार ने स्कूलों को खोलने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं. इसके मुताबिक ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लास भी जारी रहेगी. दिल्ली सरकार इससे पहले 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की अनुमति दे चुकी है. वहीं, अब सिनेमाघरों, थिएटर और मल्टीप्लेक्स का दोबारा पूरी क्षमता से संचालन हो सकेगा. विवाह समारोह और अंतिम संस्कार के दौरान अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे.
जारी की ये गाइडलाइन
1. दिशानिर्देश के मुताबिक स्कूलों में भोजन और किताबें साझा नहीं किए जा सकेंगे.
2. चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
3. दो पाली में चलने वाले स्कूलों में पहली पाली के खत्म होने और दूसरी पाली आरंभ होने के बीच कम से कम एक घंटे का अंतर होना चाहिए.
4. इसी तरह अन्य सभी शैक्षणिक संस्थानों को भी बैच और पालियों में अंतराल को कायम रखना होगा.
5. एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स अलग और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा.
6. विजिटर की एंट्री पर प्रतिबंध रहेगा.
पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमाघर
महामारी की दूसरी लहर के कारण अप्रैल में लॉकडाउन लगाने के साथ ही सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्स को बंद कर दिया गया था. बाद में जुलाई के आखिरी सप्ताह में इन्हें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई थी. आदेश में बैंक्वेट हॉल में बैठकों और सम्मेलन की भी अनुमति प्रदान की गई है, जहां अब तक केवल शादी समारोह और प्रदर्शनी के आयोजन की छूट थी.
साप्ताहिक बाजार खुलेंगे
दिल्ली में 1 नवंबर जो बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे उनमें से एक है साप्ताहिक बाजार का खुलना. डीडीएमए के आदेश के अनुसार सभी अधिकृत साप्ताहिक बाजार दिल्ली में एक नवंबर से खुलेंगे. साप्ताहिक बाजार खुलने से आम लोगों को काफी राहत होगी.
HIGHLIGHTS
- 50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल
- ऑनलाइन क्लास की भी होगी इजाजत
- 100 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमाहॉल
Source : News Nation Bureau