दिल्ली सरकार ने गुरुवार से पूरी दिल्ली के अंदर एन्टी डस्ट कैंपेन (Anti dust campaign) शुरू कर दिया है. दिल्ली के अंदर इस अभियान की मॉनिटरिंग के लिए 586 टीमों का गठन किया गया है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) के अनुसार, ये टीमें जमीन पर जाकर चेक करेंगी की जो नियम बनाये गए हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं. दरअसल निर्माण संबंधी 14 नियम बनाये गए हैं उनकी निगरानी ये टीम करेंगी कि उनका पालन किया जा रहा है या नहीं. इन 14 नियम के तहत टीन की बड़ी दीवार खड़ी है या नहीं. 5 हजार वर्ग मीटर में जहां निर्माण कार्य हो रहा है वहां एन्टी स्मोग गन लगाना होगा. निर्माण स्थल को तिरपाल से ढकना होगा. निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों को ढकना होगा आदि जैसे 14 नियम हैं.
नियमों का उलंघन करने पर 10 हज़ार से 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. 500 वर्ग मीटर के कंस्ट्रक्शन को बिना रजिस्ट्रेशन के अनुमति नहीं होगी. पीयूसी चेकिंग और स्प्रिंकलिंग को प्रभावी तरीके से लागू कर दिया गया है. दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगो से अपील की, कि आपके गली मोहल्ले में कोई दिखता है कि निर्माण कार्य में नियमों का पालन नहीं करता है ग्रीन दिल्ली एप पर शिकायत करें.
दिल्ली सरकार 233 एंटी स्मॉग गन और 150 मोबाइल एंटी स्मॉग गन इंस्टॉल की जाएंगी. मोबाइल एंटी स्मॉग गन के जरिए हवा में छोटे कण को कम करने की कोशिश की जाएगी. दिल्ली में 500 से अधिक वाटर स्प्रिंकलर मशीन भी लगाई गई है. दिल्ली ने 30 सितंबर को विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की थी. उस एक्शन प्लान के तहत ग्रेप सिस्टम 1 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर लागू हो चुका है. विंटर एक्शन प्लान के तहत विभागों ने अपना काम शुरू कर दिया है अभी यह एन्टी डस्ट अभियान 6 नवंबर तक चलेगा लेकिन प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए इसे बढ़ाया भी जा सकता है.
HIGHLIGHTS
- 10 हज़ार से 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है
- पीयूसी चेकिंग और स्प्रिंकलिंग को प्रभावी तरीके से लागू
- यह एन्टी डस्ट अभियान 6 नवंबर तक चलेगा
Source : Mohit Bakshi