रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुंबई पुलिस की जांच जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने मामला सीबीआई को ट्रांसफर करने से मना कर दिया है. अर्नब ने राज्य पुलिस की जांच पर सवाल खड़े करते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने गोस्वामी को गिरफ्तारी से मिली राहत तीन हफ्ते के लिए और बढ़ा दी है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अर्नब गोस्वामी एफआईआर रद्द करने या नियमित जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.
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कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और तेलंगाना सहित सात राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई हैं. इसके बाद स्टूडियो से घर लौटते वक्त अर्णब पर हमला भी किया गया. इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से अर्णब और रिपब्लिक टीवी को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा था.
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अर्णब गोस्वामी के खिलाफ एक ही मामले में कई राज्यों में मुकदमा नही चलाया जा सकता. लिहाजा सभी एफआईआऱ को एक साथ जोड़ा जाएगा. अदालत ने अर्णब को जांच में सहयोग करने को कहा है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग राज्यो में दर्ज एफआईआऱ को रद्द करने की मांग पर विभिन्न राज्यो को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता अर्णब को याचिका में संशोधन करने को कहा. अदालत ने कहा का याचिकाकर्ता कोर्ट से सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़े जाने का आग्रह करे.
Source : News Nation Bureau