जाम मस्जिद इलाके में हिंसा के मामले में आरोपी 6 प्रदर्शनकारियों ने तीस हजारी सेशन कोर्ट में ज़मानत याचिका दाखिल की है. कल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सभी 15 आरोपियों की ज़मानत अर्जी खारिज की थी. कोर्ट का कहना था कि ये सभी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी में शामिल थे. आरोप गंभीर है, लिहाजा जमानत देना सही नहीं रहेगा. कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपी 6 लोगों की ज़मानत अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 28 दिसंबर तक जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 28 दिसंबर को होगी.
नुकसान की भरपाई का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
दूसरी तरफ नागरिकता संसोधन क़ानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की कि वो इस दौरान हुई सार्वजनिक और निजी सम्पति के नुकसान पर स्वत: संज्ञान ले. नुकसान की भरपाई ज़िम्मेदार लोगों से कराई जाए. जामिया छात्रों की ओर से दायर याचिका के साथ इस पर भी सुनवाई की जाए. इस पर कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले को देखेंगे.
इससे पहले सोमवार को कोर्च में हुई सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि जिस कार को आग लगाई गई, वो पुलिस की गाड़ी नहीं थी. लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड को नुकसान पहुंचाया. इसलिए PDDP एक्ट कर तहत मामला दर्ज किया गया. डीसीपी दफ़्तर पर भी पथरबाजी हई है, जिसमे कई लोग घायल हुए.
Source : News Nation Bureau