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CBI कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की रिमांड 6 मार्च तक के लिए बढ़ाई, 10 मार्च को होगी सुनवाई

सीबीआई कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब मामले की सुनवाई 10 मार्च को दो बजे होगी.

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Mohit Saxena
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Manish Sisodia

Manish Sisodia( Photo Credit : social media)

सीबीआई कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर अब मामले की सुनवाई 10 मार्च को दो बजे होगी. विशेष सीबीआई कोर्ट एमके नागपाल की अदालत ने यह फैसला सुनाया. मनीष सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ वकील दयनकृष्णन और सिद्धार्थ अग्रवाल कोर्ट में दलील देने पहुंचे. सीबीआई ने तीन दिन की रिमांड मांगी थी.  सिसोदिया की रिमांड 6 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है. सीबीआई का कहना है कि सिसोदिया जांच में किसी तरह का सहयोग नहीं कर रहे हैं. सीबीआई के अनुसार, सिसोदिया को गवाहों के सामने पूछताछ के लिए बैठाया जाएगा. इसके साथ उनके सामने ​कुछ दिल्ली के अधिकारियों को भी लाया जाएगा. ​इस पूछताछ को डिजिटल एविडेंस के साथ रखा जाएगा. केस डायरी को देखते हुए कोर्ट ने पूछा कितने ​घंटे की पूछताछ हुई है. सीबीआई का कहना है कि एक दिन उनका खराब हो गया. एक दवा के कारण ऐसा हुआ. सिसोदिया ने इसकी मांग की ​थी. 

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वहीं दूसरी ओर सिसोदिया के वकील ने कहा कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहकर रिमांड बढ़ाना सही नहीं है. इस पर सीबीआई ने जानकारी दी कि पूरी पूछताछ की रिकॉर्डिंग उनके पास है. वे इसे कोर्ट को दिखा नहीं सकते हैं. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि रोजाना रात 8 बजे तक पूछताछ चलती है. सीबीआई ने बताया कि मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज गायब हैं, इन्हें बरामद करना बाकी है. 

मनीष सिसोदिया के वकील का कहना है कि क्या जब तक वे जुर्म कबूल न कर लें, तब तक उन्हें कस्टडी में रखा जाएगा? सिसोदिया के वकील ने कहा कि बीते कई माह उनसे पूछताछ नहीं हुई. अब अचानक गिरफ्तारी और रिमांड की मांग कर रहे हैंं. अचानक कहा से उन्हें चीजें मिलने लगीं. वकील ने कहा कि गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया है. इस पर जज ने कहा ​कि क्या आपने रिमांड को भी चुनौती दी है? अदालत ने कहा कि अगर आपको लगता है ​कि  रिमांड के आदेश सही नहीं हैं तो उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी जाए.

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HIGHLIGHTS

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  • सिसोदिया को गवाहों के सामने पूछताछ के लिए बैठाया जाएगा
  • सिसोदिया जांच में किसी तरह का सहयोग नहीं कर रहे हैं:  सीबीआई
  • केस डायरी को देखते हुए कोर्ट ने पूछा कितने ​घंटे की पूछताछ हुई है
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