सीबीआई ने जवाहार लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नजीब अहमद की तलाश बंद कर दी है. सीबीआई ने पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है.सीबीआई ने पुलिस की एक साल से अधिक की जांच के बाद पिछले साल 16 मई को जांच का जिम्मा अपने हाथों में लिया था. बता दें कि इससे पहले बीते 8 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई को 'क्लोजर रिपोर्ट ' दाखिल करने की इजाजत दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट नजीब की मां फातिमा नफीस के इस आरोप से सहमत नहीं हुआ था कि सीबीआई राजनीतिक मजबूरियों के चलते क्लोजर रिपोर्ट रिपोर्ट दाखिल करना चाहती है. न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल ने फातिमा के इस आरोप को खारिज कर दिया कि सीबीआई की जांच 'सुस्त और धीमी' थी.
गौरतलब है कि एमएससी प्रथम वर्ष का छात्र नजीब अहमद लगभग दो साल पहले गायब हो गये था. कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के सदस्यों से हाथापाई होने के बाद गुमशुदा हुए नजीब की गुमशुदा होने की सूचना मिली, जिसके बाद परिवार के शिकायत पर पुलिस में मामला दायर किया गया था. हालांकि एबीवीपी ने इस मामले में अपना हाथ होने से इनकार किया है.
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Source : News Nation Bureau