दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कोवैक्सिन की कमी को जल्द पूरा करने को कहा है, ताकि निश्चित समय सीमा के अंदर लोगों को दूसरी डोज उपलब्ध कराई जा सके. कोर्ट ने कहा कि अब सरकार डैमेज कंट्रोल के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल को सिर्फ दूसरी डोज देने के लिए कह रही है. जाहिर है आपके पास वैक्सीन की कमी है और आप इस तरह से सबका वैक्सीनेशन नहीं कर सकते. कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से वैक्सीन की कमी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है. आपको बता दें कि इसके पहले 27 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने वैक्सीन की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था.
कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में वैक्सीन की किल्लत मची हुई है. खासकर दिल्ली में वैक्सीन की कमी बनी हुई है. राजधानी में बिना वैक्सीन के टीकाकरण केंद्रों पर ताले लग गए हैं. हालांकि इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में केंद्र और दिल्ली सरकार से कोवैक्सीन की कमी को जल्दी से जल्दी से पूरा करने को कहा है. दिल्ली हाईकोर्ट में एक 43 साल के व्यक्ति ने याचिका दायर की है, जो स्लॉट न मिल पाने की वजह से वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन न कर पाया. इस शख्स ने याचिका में आरोप लगाया कि इस मसले पर केंद्र- दिल्ली सरकार आरोप-प्रत्यारोप में उलझे हैं और लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार टीकाकरण को लेकर हो रही किल्लत पर अपना रुख स्पष्ट करें. साथ ही हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए कोविड-19 रोधी टीकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र तथा दिल्ली सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है.
गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली समेत देशभर में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया था. लेकिन कुछ दिनों के बाद टीकों की किल्लत शुरू हो गई, जो अभी भी बरकरार है. राजधानी में वैक्सीन उपलब्ध न होने की वजह से वैक्सीनेशन सेंटरों को बंद करना पड़ा है. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार केंद्र सरकार के वैक्सीन के लिए गुहार लगा रही है. अरविंद केजरीवाल इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत भी लिख चुके हैं.
Source : News Nation Bureau