दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर केंद्र लाया अध्यादेश, ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अकेले CM का फैसला नहीं

केंद्र सरकार ने शुक्रवार रात दिल्ली के लिए अध्यादेश जारी किया है. इसमें केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका मिला है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये अध्यादेश जारी किया है.

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Mohit Saxena
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Arvind kejriwal( Photo Credit : social media)

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केंद्र सरकार ने शुक्रवार रात दिल्ली के लिए अध्यादेश जारी किया है. इसमें केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका मिला है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये अध्यादेश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार के पक्ष में निर्णय सुनाया था. इसमें कहा गया था कि  जमीन और पुलिस को छोड़कर सभी पर दिल्ली सरकार का अधिकार होगा. इसे आम आदमी पार्टी अपनी बड़ी जीत मान रही थी. उसका कहना था कि पार्टी को लंबी लड़ाई के बाद ये जीत हासिल हुई है. 

केंद्र के अध्यादेश के अनुसार, 3 लोगों की अथॉरिटी तैयार की जाएगी. इस अध्यादेश में सभी ग्रुप ए अधिकारियों और डैनिक्स के अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति की जिम्मेदारी नेशनल कैपिटल सिविल अथॉरिटी की होगी. गौरतलब है कि इस ऑर्डिनेस के जरिए केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में गवर्नर की कार्यप्रणाली पर सर्वोच्च न्यायलय के निर्णय को सीधी चुनौती दी गई. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को केंद्र ने पलट दिया है. इस तरह से दिल्ली में एलजी की शक्ति को बरकरार रखा है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते सप्ताह दिल्ली सरकार को विशेष शक्ति प्रदान की थी. इसमें अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग समेत मामलों में कार्यकारी शक्ति दी गई. 

अध्यादेश के अनुसार, एक नेशनल कैपिटल सर्विसेज ऑथोरिटी को तैयार किया जाएगा. इसमें दिल्ली के सीएम, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी के साथ चीफ सेक्रेटरी भी होंगे. इसके चेयरपर्सन दिल्ली सीएम होने वाले हैं. किसी भी तरह का निर्णय लेने से पहले उसे एलजी के पास भेजा जाएगा. यहां पर अगर कोई दिक्कत होती है तो इस फाइल को नोट लगाकर वापस भेजा जाएगा. इसमें आखिरी निर्णय का अधिकार एलजी को होगा. 

Source : News Nation Bureau

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