दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को भीम आर्मी के चीफ (Bhim Army Chief) चंद्रशेखर (Chandra Shekar) को जमानत दे दी है. पिछले दिनों तुगलकाबाद में रविदास मंदिर गिराए जाने के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. पुलिस ने चंद्रशेखर पर दंगा भड़काने और मारपीट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.
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बता दें कि तुगलकाबाद में अगस्त माह में रविदास मंदिर गिराए जाने के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन में भीम सेना के प्रमुख चंद्रशेखर समेत 90 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. इस मामले में चंद्रशेखर ने दिल्ली की एक अदालत में जमानत की याचिका दायर की थी. इस पर कोर्ट ने उनकी याचिका मंजूर करके उन्हें सशर्त जमानत दे दी है.
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गौरलतब है कि डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट के 9 अगस्त के आदेश पर संत रविदास मंदिर को तोड़ दिया था. तब से इसे लेकर प्रदर्शन हो रहा था. इस प्रदर्शन में आप पार्टी भी शामिल थी. 21 अगस्त को जब रविदास मंदिर गिराए जाने के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था तब अचानक भीड़ हिंसक रूप अख्तियार कर लिया. एक घंटे तक अराजक तत्वों में कहीं बाइक जलाई गईं तो कहीं गाड़ियों को तोड़ा गया. भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस और बल प्रयोग करना पड़ा था. इस घटना में 100 से ज्यादा गाड़ियां टूटी मिलीं.