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दिल्ली में शुक्रवार से खुल जाएंगे सिनेमा हॉल, इन नियमों का करना होगा पालन

दिल्ली सिनेमा हॉल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की. सिनेमा संगठनों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में सिनेमा हॉल खोलने के लिए दिल्ली सरकार का धन्यवाद जताया.

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nitu pandey
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दिल्ली में शुक्रवार से खुल जाएंगे सिनेमा हॉल, नियमों का करना होगा पालन( Photo Credit : फाइल फोटो)

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दिल्ली सिनेमा हॉल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की. सिनेमा संगठनों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में सिनेमा हॉल खोलने के लिए दिल्ली सरकार का धन्यवाद जताया. सिनेमा हॉल संगठनों को सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल और मानकों (एसओपी) का पालन करना होगा.

 बैठक में पीवीआर, एम2के, मूवी टाइम, सिनेमा पॉलिस, आइनॉक्स, यूनिटी, पैसिफिक आदि थिएटर कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आश्वस्त किया कि भारत सरकार के साथ-साथ दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और एसओपी का पूरी तरह से पालन किया जाएगा. सिनेमाघरों से जुड़े संगठनों ने गृह मंत्रालय के साथ राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति देने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल का आभार जताया.

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केजरीवाल ने कहा, "पिछले 7 महीने हमारे लिए बहुत कठिन रहे हैं. पूरा देश और दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रहा है. दिल्ली ने कोरोना के खिलाफ मजबूती से बहुत कठिन लड़ाई लड़ी है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था अब पटरी पर लौट रही है. कोरोना लॉकडाउन के कारण दिल्ली की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी. हम हमेशा के लिए लॉकडाउन में नहीं रह सकते हैं. हमें दिल्ली की अर्थव्यवस्था को खोलना होगा."

केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों और आदेशों के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने अनलॉक एक अवधि के बाद दिल्ली की आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दे दी है. केंद्र और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों और संचालन प्रक्रिया के मानकों (एसओपी) का सिनेमा हॉल कड़ाई से पालन करना होगा. सिनेमा हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत आवश्यक है.

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दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लगातार प्रयास के बाद 7 अक्टूबर को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने 15 अक्टूबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ राजधानी में सभी सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी है.

सिनेमाघर संचालन को लेकर ये दिशा-निर्देशों दिए गए :

- दर्शकों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा.

- फिल्म देखते समय खाने-पीने की वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

- सिनेमाघरों में दर्शकों को एक-एक सीट छोड़कर बैठाने का इंतजाम करना होगा.

- जिन सीटों को मोड़ा नहीं जा सकता है, उनके ऊपर क्रॉस का निशाना लगाना होगा.

- फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदने की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होगी.

- दर्शकों की सुविधा के मुताबिक, एसी की तकनीकी प्रणाली में बदलाव करना होगा. प्रवेश-निकासद्वार, सीट और लॉबी को समय-समय पर साफ करना होगा.

- सिनेमा हॉल को प्रत्येक शो के बाद साफ करना होगा.

- सिनेमा हॉल में प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहन कर रहना होगा और दर्शकों को सैनिटाइजर देना होगा.

Source : IANS

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