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17 फरवरी को ईडी के सामने पेश हों केजरीवाल, ED की अर्जी पर कोर्ट ने सुनाया फैसला

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने 3 फरवरी को ईडी की ओर से कोर्ट के समक्ष दलीलें दीं थी. ईडी ने 31 जनवरी को केजरीवाल को नया समन दिया था.

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Prashant Jha
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arvind kejriwal( Photo Credit : social media)

दिल्ली की एक कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर सीएम अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है. दरअसल, ईडी दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल  से पूछताछ करना चाहती है. मगर वह समन का पालन नहीं कर रहे. राउज़ एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने समन जारी करने का आदेश दिया. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने 3 फरवरी को ईडी की ओर से कोर्ट के समक्ष दलीलें दीं थी. ईडी ने 31 जनवरी को केजरीवाल को नया समन दिया था.

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उन्हें 2 फरवरी को केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने को कहा था. अभी तक​ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पांचवां समन जारी किया जा चुका है. केजरीवाल शुक्रवार को अब तक पांचवें समन पर भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए. बीते चार माह में चार बार वे तलब किए जा चुके हैं. मगर हर बार वे इसे गैर कानूनी बताकर ईडी के सामने पेश नहीं हुए.

इस केस में ईडी की ओर से दायर आरोपपत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार जिक्र किया गया है. दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के कथित घोटाले के तहत ईडी की ओर से अब तक आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ ही पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर तथा कुछ कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है. 

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ईडी के आरोपपत्र में ऐसा दावा किया था कि आप ने अपने गोवा चुनाव अभियान में करीब 45 करोड़ रुपये की ‘अपराध से अर्जित आय’ का उपयोग किया. ऐसा कहा जा रहा है कि एजेंसी मामले में एक नया पूरक आरोपपत्र दाखिल करने वाली है. इसमें आप को आबकारी नीति के जरिए मिलने वाली कथित रिश्वत के ‘लाभार्थी’ के रूप में नामित किया जा सकता है. 

Source : News Nation Bureau

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