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तिहाड़ लौटने से पहले CM केजरीवाल ने शेयर किया भावुक करने वाला पोस्ट, बोले- सब अपना ध्यान रखना...

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल लौट जाएंगे. इससे पहले उन्होंने अपने समर्थकों के लिए खा संदेश दिया है.

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Sourabh Dubey
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CM KEJRIWAL

CM KEJRIWAL ( Photo Credit : social media)

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दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल लौट जाएंगे. इससे पहले उन्होंने अपने समर्थकों के लिए खा संदेश दिया है. सीएम केजरीवाल ने कहा है कि, वह रविवार, 2 जून को 21वीं अंतरिम जमानत समाप्त हो रही है, लिहाजा वो तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करेंगे. इससे पहले वह राजघाट में महात्मा गांधी के स्मारक और कनॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदिर जाएंगे. एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने सभी को अपना ध्यान रखने के लिए कहा है. 

सीएम केजरीवाल ने लिखा कि, "माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मैं 21 दिनों के लिए चुनाव प्रचार के लिए निकला हूं. मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत आभारी हूं. आज मैं तिहाड़ जाकर आत्मसमर्पण करूंगा. मैं दोपहर 3 बजे घर से निकलूंगा. सबसे पहले मैं राजघाट जाऊंगा और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दूंगा. वहां से मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी का आशीर्वाद लूंगा और वहां से पार्टी कार्यालय जाऊंगा और सभी कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं से मुलाकात करूंगा. वहां से मैं फिर तिहाड़ के लिए निकलूंगा. आप सब अपना ख्याल रखना. अगर आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी जेल में खुश रहेगा.'' 

गौरतलब है कि, केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर 10 मई को जेल से रिहा किया गया था. अदालत ने उन्हें 21 दिन की अंतरिम जमानत दी और 2 जून को तिहाड़ जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था. 

मालूम हो कि, सीएम केजरीवाल इससे पहले अपनी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. जमानत अवधि बढ़ाने की मांग वाली याचिका में उन्होंने अनुरोध किया कि, उन्हें मेडिकल परीक्षण कराने के लिए समय चाहिए क्योंकि उनका वजन कम हो रहा है और कीटोन का स्तर अधिक है. 

हालांकि, टॉप कोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया. इसके बाद उन्होंने चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग करते हुए विशेष सीबीआई-ईडी अदालत का रुख किया. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने उनके आवेदन पर अपना आदेश पांच जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया. अदालत ने कहा कि, याचिका चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत के लिए थी, न कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के विस्तार के लिए. 

Source : News Nation Bureau

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