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Delhi Govt vs LG: CM केजरीवाल ने LG से मिलने का समय मांगा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद आम आदमी पार्टी बेहद उत्साहित है. ट्रांसफर-पोटिंग को लेकर आए फैसले को आप में खुशी लहर है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनता को फैसले पर बधाई दी

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Mohit Saxena
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CM kejriwal

CM Arvind Kejriwal( Photo Credit : social media)

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सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद आम आदमी पार्टी बेहद उत्साहित है. ट्रांसफर-पोटिंग को लेकर आए फैसले को लेकर 'आप' में खुशी लहर है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनता को फैसले पर बधाई दी. इससे पहले सीएम ने दिल्ली सचिवालय में अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई.  इस बीच सीएम अर​विंद केजरीवाल ने एलजी विनय कुमार सक्सेना से मिलने का समय मांगा है. सीएम 4 बजे शाम को एलजी से मिलने जाने वाले हैं. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार के एक केस में बड़ा निर्णय सुनाते हुए सेवाओं के अधिकार को दिल्ली सरकार के अधीन रखने की बात कही है. इस फैसले के बाद अब दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली सरकार कर सकेगी. 

ये भी पढ़ें: Delhi CM vs LG Case: SC का बड़ा फैसला, दिल्ली सरकार के पास रहेगा ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार

दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली और केंद्र सरकार की शक्तियां अलग-अलग हैं. केंद्र के पास जमीन और कानून व्यवस्था के मामले हैं. वहीं विधानसभा के पास कानून बनाने का अधिकार है. दिल्ली का अधिकार दूसरे राज्यों के तुलना में कमतर हैं. राज्यों के अधिकारों को केंद्र टेकओवर न कर पाए. अब अधिकारियों से संबंधित निर्णय दिल्ली सरकार ले सकेगी.  इनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग का जिम्मा दिल्ली के हाथ में होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि वह जस्टिस भूषण के पुराने निर्णय पर सहमत नहीं है. दिल्ली सरकार के पास सर्विसेज को लेकर कोई अधिकार नहीं है. हम 2019 के निर्णय को लेकर सहमत नहीं हैं. सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ के अनुसार, एनसीटीडी एक पूर्ण राज्य नहीं है. इसके बावजूद सूची 2 और 3 के तहत कानून बनाने अधिकार प्राप्त है. अनुच्छेद 239एए ने एक संघीय सरकार बनाई. यह एक असीमित संघीय मॉडल है.

 

HIGHLIGHTS

  • CM 4 बजे शाम को एलजी से मिलने जाने वाले हैं
  • सीएम ने दिल्ली सचिवालय में अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई.
  • दिल्ली और केंद्र सरकार की शक्तियां अलग-अलग हैं: SC
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