दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने कई पहलवानों की शिकायत को लेकर दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह और महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह हो नियमित जमानत दे दी है. अदालत ने जमानत सशर्त दी है. बिना अदालत की मंजूरी के भाजपा सांसद विदेश नहीं जा पाएंगे. कोर्ट ने शिकायतकर्ताओं को किसी तरह के प्रलोभन और धमकी न देने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ अदालत ने कहा, सभी शर्तों पर कड़ाई से पालन किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बीती 18 जुलाई को बृज भूषण को कोर्ट की ओर से 20 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी गई थी. आरोपी विनोद तोमर को भी अंतिम जमानत मिल गई थी. ऐसा कहा गया था कि उनकी नियमित जमानत पर गुरुवार को सुनवाई होगी.
बता दें कि 18 जुलाई को बृज भूषण सिंह को कोर्ट की ओर से 20 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी गई थी. आरोपी विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत मिल गई थी. 20 जुलाई को कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है. अंतरिम जमानत पर सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के समक्ष अभियोजन पक्ष ने जमानत पर आपत्ति नहीं जताई.
गवाहों को प्रभावित नहीं करें तो हम विरोध नहीं करेंगे- दिल्ली पुलिस के लोक अभियोजक
दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष को गिरफ्तार नहीं किया गया. हम उनकी जमानत का विरोध नहीं करेंगे बशर्ते वे गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे.
यौन शौषण के आरोपी बृज भूषण शरण सिंह को सशर्त जमानत, राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला यह खबर अभी ब्रेकिंग न्यूज है. इसके अपडेट आ रहे हैं. जैसे-जैसे अपडेट आते जाएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे. हर अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए बने रहिए newsnationtv.com के साथ...
Source : News Nation Bureau