देश में कोरोना की महामारी ने तबाही मचा दी थी ऐसे में देश की राज्य सरकारों ने लॉक डाउन लगाया जिससे कोरोना के मामले काबू में आए वहीं केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान चला कोरोना की स्पीड पर ब्रेक लगाया. अब राजधानी दिल्ली में कोविड रोकने के लिए एक और सिस्टम लागू किया गया है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में कोरोना ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया है. आपको बता दें कि दिल्ली पूरे देश में ऐसा करने वाला इकलौता शहर बन गया है. दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है.
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान(GRAP) में 4 तरह के अलर्ट लेवल हैं, जैसे हालात होंगे उसी तरह का अलर्ट लेवल जारी हो जाएगा और उसी के आधार पर सब कुछ पहले से ही तय है कि क्या खुलेगा और क्या बंद होगा, इस GRAP में चार तरह के अलर्ट होंगे. लेवल-1 (येल्लो), लेवल-2 (एम्बर), लेवल-3 (ऑरेंज) और लेवल-4 (रेड)
लेवल-1 (येल्लो)- यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक पॉजिटिविटी रेट 0.5% से ज़्यादा होगा बीते 1 हफ्ते में 1500 नए मामले आएंगे या एक हफ्ते में 500 ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज भर्ती हो जाएं
लेवल-2 (एम्बर)- यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक 1 फ़ीसदी से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट रहेगा, या 1 हफ्ते के अंदर 3500 नए संक्रमण मामले आएंगे या फिर एक हफ्ते में 700 ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज भर्ती हो जाएं
लेवल- 3 (ऑरेंज)- यह कब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक 2 फ़ीसदी से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हो जाए या 1 हफ्ते के अंदर 9000 संक्रमण के मामले आ जाएं या फिर एक हफ्ते में 1000 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हो जाएं
लेवल-4 (रेड)- यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिन तक 5 फ़ीसदी से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट रहे या फिर 1 हफ्ते में 16000 से ज्यादा नए संक्रमण के मामले आ जाएं या फिर 3000 ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हो जाएं
इसके अलावा घरेलू ट्रैवल या फिर इंटर स्टेट पर जरूरत और हालात के हिसाब से फ़ैसला लिया जाएगा. दिल्ली में लेवल-1 का अलर्ट होने पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा वहीं लेवल-2 और लेवल 3 का अलर्ट होने पर नाइट कर्फ्यू के अलावा वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया जाएगा, जबकि लेवल 4 का अलर्ट होने पर पूरा कर्फ्यू लग जाएगा.
किसी भी लेवल के अलर्ट में
1. स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे
2. धार्मिक संस्थान खुलेंगे लेकिन श्रद्धालुओं को आने की इजाजत नहीं होगी
3.किसी भी तरह के अन्य जमावड़े की इजाजत नहीं होगी
4. सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, बार्बर शॉप, सलून, स्पा, जिम और योग इंस्टिट्यूट, एंटरटेनमेंट पार्क, बंद रहेंगे
5. शादियां जारी रहेंगी लेकिन पाबंदी के साथ
6. केंद्र सरकार के दफ्तरों के बारे में फैसला केंद्र सरकार करेगी
Source : Mohit Bakshi