दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 23 दिसंबर तय की है।
कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि भविष्य में जरूरत पड़ी, तो वह केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप में अदालत में पेश होने का निर्देश दे सकती है।
कोर्ट बीजेपी सांसद बिधूड़ी द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई कर रही थी। बिधूड़ी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी (आप) नेता ने बीते साल 17 जुलाई को एक निजी टेलीविजन चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें अपराधी करार दिया था।
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बिधूड़ी ने कोर्ट से कहा कि केजरीवाल के बयान से उनकी बदनामी हुई और छवि को नुकसान पहुंचा। सुनवाई के दौरान, केजरीवाल ने कहा कि उनका इरादा बिधूड़ी की छवि को नुकसान पहुंचाना नहीं था।
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Source : News Nation Bureau