दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ हाथापाई करने के मामले में अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के अन्य विधायकों को जमानत दे दी है. दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि 19 फरवरी की रात को उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर बुलाया गया और वहां मौजूद दो विधायकों ने उनके साथ हाथापाई की थी. मुख्य सचिव ने शिकायत में लिखा है कि सोमवार रात 12 बजे मीटिंग में आने के लिए उन पर दवाब बनाया गया.
Delhi Chief Secretary Anshu Prakash alleged assault case: Delhi Court grants bail to Delhi CM Arvind Kejriwal, Deputy CM Manish Sisodia and other AAP MLAs
— ANI (@ANI) October 25, 2018
मुख्य सचिव ने शिकायत में लिखा था कि सोमवार रात 12 बजे मीटिंग में आने के लिए उन पर दवाब बनाया गया, इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुख्य सलाहकार वी के जैन ने जानकारी दी थी.
अंशु प्रकाश के मुताबिक, उन्हें आप सरकार के तीन साल पूरे होने पर जारी किए जाने वाले टीवी विज्ञापन के बारे में बातचीत करने के लिेए बुलाया गया था. उन्होंने कहा कि मीटिंग 20 फरवरी की सुबह भी हो सकती है.
उन्होंने लिखा है, 'लेकिन मुख्य सलाहकार के द्वारा बार-बार फोनकर उन्हें 12 बजे रात को बुलाया गया. इससे पहले मैंने उपमुख्यमंत्री से भी विज्ञापन के इसी मामले में बात की थी.
शिकायत में मुख्य सचिव ने आगे लिखा है, 'जब मुख्यमंत्री के घर पहुंचे तो उनके अलावा मनीष सिसोदिया और 11 अन्य लोग मौजूद थे जिन्हें केजरीवाल आप विधायक बता रहे थे. केजरीवाल ने मुझे विज्ञापन के प्रसारण में हुई देरी के कारणों के बारे में विधायकों को बताने कहा.'
अंशु ने कहा है कि जब वे बता ही रहे थे उसी वक्त आप के विधायक अमानतुल्ला खां ने उन पर हाथ छोड़ दिया और जातिसूचक शब्द कहने का आरोप लगाने की धमकी देने लगे.
अंशु की शिकायत के मुताबिक उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई लेकिन वे किसी तरह उस कमरे से निकलकर अपनी गाड़ी तक पहुंच गए। उन्होंने लिखा है कि वहां बैठे किसी व्यक्ति ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की.
बता दें कि आम आदमी पार्टी ने मुख्य सचिव के इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि मुख्य सचिव ने विधायकों के लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया. साथ ही कहा कि आप नेताओं के साथ ही मारपीट की गई है.
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Source : News Nation Bureau