दिल्ली में दिनों-दिन जहरीली हवा को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ऑड-ईवन स्कीम की तारीख को और बढ़ा सकती है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेस करते हुए कहा कि जरुरत पड़ी तो ऑड-ईवन नियम को और बढ़ाया जा सकता है. बता दें कि अभी राजधानी दिल्ली में 15 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू है. प्रेस कांफ्रेस के दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा, 'मुझे लोगों की सेहत की चिंता है और दिल्ली देश की राजधानी की जो इमेज बन रही है, उसकी भी चिंता है. अगर दिल्ली में इतना स्मोक होगा, तो क्या इमेज बनेगी.'
उन्होंने ये भी कहा, 'हम सब देख रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण 10 अक्टूबर से पराली जलने की वजह से बढ़ा. पंजाब, हरियाणा में बारिश की वजह से दिल्ली में धुआं कम हो गया था, लेकिन बारिश थमते ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है. अभी भी पराली जलाई जा रही है. सुप्रीम कोर्ट के सख्त के आदेश को नहीं माना जा रहा है.'
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वहीं बता दें कि केजरीवाल सरकार को दिल्ली में ऑड-ईवन स्कीम लागू करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है. वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव कुमार ने इस बाबत शीर्ष अदालत में जनहित याचिका दायर की है. अर्जी में केजरीवाल सरकार की इस योजना के तहत वाहनों को गैरकानूनी तरीके से वर्गीकृत करने का आरोप लगाया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर दिल्ली सरकार से प्रदूषण के स्तर के आंकड़ों के साथ रिपोर्ट तलब किया है. जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी.
मालूम हो कि दिल्ली वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बुधवार को 476 के साथ फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है. वहीं शुक्रवार तक इससे बहुत अधिक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. एक्यूआई में पीएम10 की संख्या 489 और पीएम2.5 की संख्या 326 के साथ खतरनाक श्रेणी में है.